अमरावती

शादी ब्याह हेतू अब देना होगा आयु प्रमाणपत्र

बाल विवाह रोकने पुलिस विभाग की मुहिम

अमरावती/दि.10 – जिले में बाल विवाह रोकने हेतू प्रशासनिक स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं. कुछ दिनों पूर्व ही जिलाधिकारी पवनीत कौर ने एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था. उस आदेश में उन्होंने कहा था कि बगैर आयु वैधता की पुष्टि किये बिना किसी भी विवाह समारोह की बुकिंग मंगल कार्यालयों की ओर से न की जाए. इसी तरह सामाजिक संस्थाओं और विवाह स्थलों को भी सख्त आदेश दिए गए थे. अब पुलिस विभाग की ओर से भी बाल विवाह रोकने के लिए पहलकदमी की जा रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक विवाह समारोह हेतू लगने वाली पुलिस विभाग व्दारा अब बगैर वर-वधु की आयु वैधता की पुष्टि किए बिना अनुमति नहीं दी जाएगी. शहर व ग्रामीण पुलिस विभाग सक्रिय रुप से इस बात का पालन करेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल विवाह प्रथा को खत्म करने के हेतू जनजागृति की जाएगी. बाल विवाह में किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने वाली संस्था को भी इस मामले में बरोबरी का दोषी माना जाएगा. शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में शांति समिति, पुलिस पाटिलों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने का अभियान चलाया जाएगा. इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन होते दिखाई देने पर माता-पिता के विरुध्द कडी कार्रवाई की जाएगी. शहर तथा ग्रामीण पुलिस महकमे व्दारा इस प्रथा को खत्म करने की दृष्टि से विशेष पथक गठन करने की तैयारी जारी है.

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