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अब खेतों में कर लो घर का निर्माण

अमरावती जिला परिषद का प्रयोग

* कलेक्टर ने दिखा दी ग्रीन सिग्नल
अमरावती/ दि. 19- हजारों आवास लाभार्थी लाभ से वंचित रहने के कारण अब अमरावती जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने नया प्रयोग और पहल करते हुए खेतों में भी मकान बनाने की इजाजत दे दी है. प्रारंभिक जानकारी में बताया गया कि ग्राम पंचायतों को बारंबार प्रशासन द्बारा पत्र दिए जाने पर भी आवास के लिए जगह उपलब्ध करवाने में कोताही के कारण उपरोक्त प्रयोग अपनाया गया है. संगीता मोहपात्रा का कहना है कि पीएम आवास योजना चरण-1 और चरण-2 की लिस्ट में बडे प्रमाण में भूमिहीन लाभार्थी पाए जाने से यह पर्याय खोजा गया.
उल्लेखनीय है कि आवास योजना का कई लाभार्थी इसलिए लाभ नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें जमीन उपलब्ध न थी. महाराष्ट्र राजस्व जमीन कानून 1966 की धारा 41 के अनुसार खेतों में फार्म हाउस बनाए जा सकते हैं. वहां खेती के औजार, फसल, पशु रखे जा सकते हैं. उसी आधार पर लाभार्थी के पास खेतीबाडी का सातबारा रहने पर उसे खेत में आवास निर्माण की अनुमति होगी. इसके लिए कलेक्टर से आवश्यक अनुमति जिला परिषद ने प्राप्त कर ली है. जमीन मालिक को धारा 41 के तहत कलेक्टर से अनुमति लेना जरूरी है. यह भी बताया गया कि जिले में 45 हजार आवास का निर्माण जगह के अभाव में प्रलंबित है. अब लाभार्थी अपने खेत में भी घर बना सकता है. जिला परिषद के प्रयोग की चर्चा सर्वत्र हो रही है. कोई भी अपने करीबी व्यक्ति को भी 500 रूपए के स्टॉम्प पेपर पर आवास निर्माण की अनुमति दे सकता है.

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