अमरावतीमहाराष्ट्र

अब 28 की बजाय 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

विधानसभा के चुनावी खर्च में 12 लाख रुपए की वृद्धि

अमरावती/दि.18– विधानसभा चुनाव हेतु प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले खर्च की अधिकतम मर्यादा को निर्वाचन आयोग द्वारा 12 लाख रुपयों से बढा दिया गया है. विगत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले खर्च की अधिकतम मर्यादा 28 लाख रुपए थी. जिसे बढाकर अब 40 लाख रुपए कर दिया गया है.
बता दें कि, विधानसभा चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने की शुुरआत 22 अक्तूबर से होगी और 29 अक्तूबर तक इच्छुक प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे. जिसके बाद 30 अक्तूबर को सभी नामांकनों की पडताल होगी और 4 नवंबर तक नामांकन वापिस लिये जा सकेंगे. नामांकन वापसी का समय समाप्त होते ही चुनावी मैदान में डंटे रहने वाले प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची घोषित करते हुए सभी प्रत्याशियों को चुनावी चिन्ह आवंटीत कर दिये जाएंगे. इसके साथ ही विधानसभा चुनाव हेतु प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार शुरु होगा. 22 अक्तूबर को चुनाव की अधिसूचना घोषित होने के बाद चुनाव लडने हेतु नामांकन पेश करने वाले सभी प्रत्याशियों को अपने दैनंदीन खर्च का लेखा-जोखा निर्वाचन विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. साथ ही प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले खर्च पर खुद निर्वाचन विभाग द्वारा भी ध्यान रखा जाता है. विगत विधानसभा चुनाव तक प्रत्याशियों को अपने चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई थी. वहीं वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव मेें अधिकतम खर्च की मर्यादा को 12 लाख रुपए से बढाकर 40 लाख रुपए कर दिया है.

* नामांकन प्रस्तुत करने हेतु केवल 5 लोगों को प्रवेश
विधानसभा चुनाव हेतु उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र पेश करने हेतु निर्वाचन निर्णय अधिकारी के कार्यालय में प्रत्याशी सहित कुल 5 लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति रहेगी. साथ ही निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर परिसर सहित उनके कक्ष में एक साथ 5 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालय परिसर में किसी भी प्रत्याशी द्वारा अपने काफीले में 3 से अधिक वाहन भी नहीं ले जाये जा सकेंगे. इसके साथ ही कार्यालय परिसर में रैली व सभा के आयोजन, बैंड बाजा व ढोल ताशा बजाने अथवा घोषणाबाजी करने की भी अनुमति नहीं रहेगी.

* सडक पर घुमते वाहनों पर नहीं बजाये जा सकेंगे लाउड स्पीकर
चुनाव प्रचार हेतु निर्वाचन काल के दौरान सुबह 6 बजे से पहले व रात 10 बजे के बाद किसी भी वाहन पर और किसी भी क्षेत्र में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेंगा. इसके अलावा प्रचार वाहनों द्वारा सडक पर घुमते हुए लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा, बल्कि वाहन के सडक पर चलते समय लाउड स्पीकर को बंद रखना होगा तथा किसी एक स्थान पर वाहन को खडा रखकर ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा. इसके अलावा प्रचार वाहन पर पार्टी व प्रत्याशी के प्रचार का झंडा वाहन के बायी ओर नहीं लगाया जा सकेगा. साथ ही इसकी उंचाई वाहन की छत से 2 फूट से अधिक नहीं रखी जा सकेगी. इसके अलावा वाहन चालक के आसन के पीछे दाहीने व बाहे और ही कपडे से बने प्रचार फलक लगाये जा सकेगे. इसके अलावा वाहन के अन्य किसी हिस्से पर प्रचार फलक लगाने की अनुमति नहीं रहेगी. साथ ही अधिकृत अनुमति प्राप्त रहने वाले वाहन के अलावा अन्य किसी भी वाहन पर पार्टी व प्रत्याशी के प्रचार हेतु झंडे व फलक लगाने की अनुमति नहीं रहेगी.

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