अब खापर्डे वाड़ा में कोई निवास अथवा व्यापार न करें
मनपा ने खापर्डे वाड़ा के संचालक और सभी किराएदारों को दी नोटीस
अमरावती/दि.19- कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए मनपा के दल ने पुलिस के कड़े बंदोबस्त में राजकमल चौक स्थित अति जर्जर खापर्डे वाड़ा के सभी किराएदारों को प्रतिष्ठानों से बाहर निकालकर मानवरहित कर दिया. इस कार्रवाई के बाद शाम को खापडेर्र् वाड़ा के संचालक और किराएदार समेत कुल 18 लोगों को नोटीस देकर इस जर्जर इमारत में निवास अथवा व्यवसाय न करने की हिदायत दी है.
नोटीस में कहा गया है कि इस इमारत के किराएदार व मालिक अब आगे से इमारत का निवास अथवा व्यवसाय के रुप में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इमारत परिसर में जीवित अथवा वित्त हानि होने पर उसकी जिम्मेदारी इमारत के संचालक व किराएदार पर रहेगी. नोटीस के मुताबिक मनपा इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी. साथ ही नोटीस में सुप्रीम कोर्ट के 17 मुद्दों के आदेश के संदर्भ क्रमांक 4 व 6 के मुताबिक मालिक व किराएदार द्वारा मुद्दा क्रमांक 5 से 13 और मुद्दा क्रमांक 14 की अब तक पूर्तता नहीं की गई है. यह पूर्तता तत्काल करने और वैसी रिपोर्ट मनपा कार्यालय को सात दिन के भीतर प्रस्तुत करने कहा गया है अन्यथा शासन मार्गदर्शन व अध्यादेश के मुताबिक मनपा के जरिए उचित कार्रवाई की जाएगी. सभी किराएदारों को यह नोटीस राजापेठ मध्यजोन क्र. 2 के उप अभियंता प्रमोद इंगोले के हस्ताक्षर से दी गई है.