अमरावतीमहाराष्ट्र

अब मूल राशि लौटाने वाले किसान ब्याज छूट योजना का मिलेगा लाभ

सहकारिता विभाग के संशोधन को खारिज करने का फैसला

* सचिव व आयुक्त की मौजूदगी में हुई बैठक
अमरावती/दि.15– राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने पंजाबराव देशमुख ब्याज छूट योजना का संशोधन खारिज किया है. गुरुवार को सहकारिता विभाग के सचिव व सहकारिता आयुक्त की मौजूदगी में हुई बैठक में सहकारिता विभाग के संशोधन को वापस लेने का फैसला लिया गया. अब 31 मार्च तक मूल राशि लौटाने वाले किसान पंजाबराव देशमुख ब्याज छूट योजना का लाभ पा सकेंगे. यानी सरकार की ओर से कृषि कर्ज के ब्याज की राशि सीधे बैंकों के खाते में जमा करवाई जाएगी. इस संबंध में ऑनलाइन निर्देश सभी बैंकों को जारी कर दिए गए हैं.

सहकारिता आयुक्त ने ऑनलाइन बैठक में उपरोक्त योजना में संशोधन किया था. इसके अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को तीन लाख रुपए तक के कर्ज पर तीन-तीन प्रतिशत की छूट दी जाती थी. इसके लिए तय तिथि तक कृषि कर्ज लौटाने वाले किसान ही पात्र होते थे. ऐसे में किसान केवल मूल राशि ही बैंक में बतौर किश्त जमा करते थे. नए आदेश में किसानों को ब्याज में छूट की योजना का लाभ पाने के लिए ब्याज समेत मूल राशि लौटाने को कहा गया था. किसानों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में खबरे प्रकाशित होने के बाद गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें उपरोक्त फैसला लिया गया.

गुरुवार को सहकारिता सचिव, सहकारिता आयुक्त की ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया है कि किसान बिना ब्याज के कर्ज की राशि जमा करें. ब्याज बैंकों को दिया जाएगा.
-राजेंद्र बकाले, सीईओं,
डीसीसी बैंक

588 करोड़ का कर्ज बांटा गया
अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक में करीब 97 हजार 256 खाताधारकों को 588 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया है. इस आदेश के बाद हजारों किसानों को राहत मिल गई है. अब किसान पहले की तरह मूल कर्ज की राशि जमा करेंगे, जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू ने सरकार से मांग की थी कि ब्याज सहित राशि जमा करने जमा करने के निर्णय को रह करें. आखिर मांग पूरी हो गई.

Related Articles

Back to top button