अब घर लेना हुआ और भी आसान

किसी भी तहसील में हो सकता है दस्त पंजीयन

* 1 मई से जिले के सभी सहदुय्यम निबंधक कार्यालयों में सुविधा उपलब्ध
अमरावती/दि.12– राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ की संकल्पना पर अमरावती जिले में विगत 1 मई से अमल करना शुरु किया गया है. जिसके चलते अब जिले में शामिल सभी 14 तहसीलों के किसी भी गांव व मौजे के दस्तों का जिले के किसी भी पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराया जा सकता है. जिसके चलते नागरिकों की इस हेतु होनेवाली दौडभाग बच गई है और उन्हें राहत मिलती नजर आ रही है.
बता दें कि, राज्य सरकार के 100 दिवसीय कृति कार्यक्रम में ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ योजना की घोषणा की गई थी और 1 मई से इन निर्देशों पर अमल करने का निर्देश जारी किया गया था. जिसके चलते राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे ने युद्धस्तर पर व्यवस्था को क्रियान्वित करते हुए राज्य में 1 मई से ‘एक जिला, एक पंजीयन’ उपक्रम को शुरु किया. जिसके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के चलते अब किसी एक जिले में शामिल तहसीलों के किसी भी गांव अथवा मौजे का दस्त पंजीयन जिले के किसी भी पंजीयन कार्यालय में किया जा सकता है. यह उपक्रम सफल होने के बाद जल्द ही राज्य में ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ की संकल्पना पर अमल किया जाएगा.

अब किसी भी तहसील में हो सकेगा दस्त पंजीयन
इससे पहले प्रत्येक तहसील के दस्त पंजीयन उसी तहसील के पंजीयन कार्यालय में करवाना आवश्यक था. परंतु अब ‘एक जिला, एक पंजीयन’ अंतर्गत जिले की किसी भी तहसील में स्थित संपत्ति का दस्त का पंजीयन उस जिले के किसी भी अन्य तहसील के पंजीयन कार्यालय में करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

* सहदुय्यम निबंधक कार्यालय के नाम से पंजीयन
‘एक जिला, एक पंजीयन’ योजना हेतु सरकार ने जिले के सभी पंजीयन अधिकारियों का पदनाम सहदुय्यम निबंधक कर दिया है. साथ ही सभी पंजीयन अधिकारियों का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला किया गया है. जिससे संबंधित आदेश जारी करने के साथ ही कानून में भी संशोधन किया गया है. सूची क्रमांक 2 पर गांव का नाम, तहसील व जिला का उल्लेख रहने के चलते इसमें सुविधा हो गई है.

* समय व पैसों की होगी बचत
इससे पहले इस तरह की सुविधा राज्य के बडे शहरों में थी. जिसे अब सभी जिलो में लागू कर दिया गया है. जिसके चलते घर अथवा कोई भी संपत्ति खरीदते समय पैसों व समय की बचत होगी.

* ‘एक जिला, एक पंजीयन’ को ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ योजना की पहली सीढी कहा जा सकता है. जिसके तहत अब जिले की किसी भी तहसील में स्थित संपत्ति के दस्त का पंजीयन जिले के नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार जिले के किसी भी अन्य तहसील कार्यालय के दुय्यम सहनिबंधक कार्यालय में कर सकेंगे.
– अनिल औतकर
मुद्रांक जिलाधीश, अमरावती.

 

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