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अब सभी दुपहिया चालकों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य

प्रादेशिक परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

अमरावती/दि.23 – जिले में आए दिन होने वाले दुपहिया वाहनों के हादसों और उसमें होने वाली मौतों के प्रमाण को देखते हुए जिले में अब मोटर वाहन अधिनियम व महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम पर प्रभावी रुप से अमल करने का निर्णय लिया गया है. जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 व 194 (ड) के तहत दुपहिया वाहन चालक के साथ ही दुपहिया की पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करने वाले 4 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के लिए आईएसआई मार्किंग वाला हेल्मेट पहनना अनिवार्य किया गया है. साथ ही बिना हेल्मेट पहने पाए जाने वाले दुपहिया चालक तथा दुपहिया की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए 1 हजार रुपए का दंड लगाया जाएगा तथा संबंधित वाहनधारक के लाईसेंस को तीन माह के लिए रद्द किया जाएगा. इस आशय की जानकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामभाउ गित्ते द्बारा दी गई है. इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि, महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 250 के अनुसार राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग के अलावा अन्य रास्तों पर 50 सीसी से कम क्षमता के इंजिन वाले मोपेड वाहन तथा पगडी परिधान करने वाले सिख समूदाय के व्यक्तियों को इसमें अपवाद माना जाएगा और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.

* सभी सरकारी व निजी कर्मचारियों के लिए सबसे पहले लागू होगा निर्णय
– नियम का उल्लंघन होने पर संबंधित आस्थापना प्रमुख पर भी होगी कार्रवाई
प्रादेशिक परिवहन विभाग द्बारा जारी आदेश में कहा गया है कि, अमरावती जिले के सभी सरकारी कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय व महामंडल, महानगरपालिका, नगरपालिका एवं सभी सरकारी आस्थापनाओं के साथ ही निजी आस्थापनाओं में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ इन कार्यालयों में आने वाले सभी दुपहिया वाहन चालकों व दुपहिया की पिछली सीट पर बैठे व्यक्तियों के लिए हेल्मेट का प्रयोग करना अनिवार्य है. इसके साथ ही शाला, महाविद्यालय, विद्यापीठ व निजी आस्थापनाओं के अधिकारी व कर्मचारी तथा इन आस्थापनाओं में आने वाले सभी दुपहिया वाहनधारकों के लिए भी यह नियम अनिवार्य तौर पर लागू रहेगा और यदि कहीं पर भी इस नियम का उल्लंघन होता पाया जाता है, तो बिना हेल्मेट दुपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालक एवं पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति सहित संंबंधित आस्थापनाधारक के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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