अब स्कूल वैन में केअर टेकर रहना होगा अनिवार्य
सीपी डॉ. आरती सिंह ने जारी किये निर्देश
* जिला स्कुल बस सुरक्षा समिती की हुई बैठक
अमरावती/दि.19– इन दिनों सभी स्कुलें शुरू हो गई है. ऐसे में शालेय विद्यार्थियों को स्कूल बस व वैन से लाने-ले जाने का काम भी शुरू हो गया है. लेकिन पाया जा रहा है कि, कई स्कूल बस व वैन चालकों द्वारा इस संदर्भ में बनाये गये नियम की अनदेखी की जाती है. जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और नियमों व निर्देशों का उल्लंघन करनेवाले स्कुल बस चालकों व मालिकोें के खिलाफ कडी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस आशय की सख्त चेतावनी शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह द्वारा जारी की गई. इसके साथ ही सीपी डॉ. आरती सिंह ने स्कूल बस में अनिवार्य तौर पर केयर टेकर नियुक्त किये जाने का निर्देश जारी करते हुए कहा कि, छात्राओं के लिए चलाई जानेवाली स्कूल बस में अनिवार्य रूप से महिला केयर टेकर ही नियुक्त होनी चाहिए.
आज शहर पुलिस आयुक्तालय में जिला स्कूल बस सुरक्षा समिती की बैठक शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह की अध्यक्षता में हुई. इस अवसर पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामभाउ गिते सहित मनपा एवं जिला परिषद के शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे. इस समय शहर में स्कूल बस व वैन चलानेवाले चालकोें व मालिकों के प्रतिनिधी भी उपस्थित थे. इस बैठक में शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने कहा कि, शालेय वैन व बसों के जरिये स्कूल जाना-आना करनेवाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे अहम है. जिसके लिए किसी भी नियम व निर्देश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जा सकती. इस बात का सभी स्कूल बस चालकों व मालिकों ने ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए सबसे पहले सभी स्कुल बस व वैन के फिटनेस प्रमाणपत्र व कागजात नियमानुसार पूरे होने चाहिए. साथ ही सभी शालाओं में स्कूल बस व वैन के खडे रहने हेतु पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी होनी चाहिए. जिसकी ओर संबंधित शालाओं के मुख्याध्यापकों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए. साथ ही साथ मुख्याध्यापकोें द्वारा यह भी देखा जाना चाहिए कि, उनकी शालाओं के विद्यार्थियों को लाने-ले जाने का काम करनेवाली स्कूल बस व वैन अधिकृत है या नहीं और इस बारे में पालकों के साथ नियमित तौर पर बातचीत की जानी चाहिए. इसके अलावा शालेय बस व वैन चालकों व मालिकों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सदस्यों द्वारा चलाई जानेवाली बसों की फिटनेस सहित वाहनों के वैध दस्तावेजोें की ओर ध्यान देना चाहिए और इन वाहनों से स्कूल जाने-आनेवाले बच्चों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए.
उल्लेखनीय है कि, अमरावती शहर सहित जिले में कुल 709 स्कूल बसें व वाहन कार्यरत है. जिन पर नियंत्रण रखने हेतु पुलिस, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, महानगर पालिका व जिला परिषद सहित यातायात विभाग के अधिकारियों का समावेश करते हुए जिला स्कूल बस सुरक्षा समिती का गठन किया गया है और इस समिती द्वारा समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने हेतु बैठक करते हुए स्कूल बस व वैन चालकों व मालिकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाते है.