अमरावती

अब खूले भूखंड पर लगेगा केवल 6 वर्ष का टैक्स

पहले 20 वर्ष का टैक्स वसूलती थी मनपा

* प्रति चौ.फीट 1.2 प्रतिशत की दर से लगेगा टैक्स
अमरावती/दि.8– पहले किसी भी खूले भूखंड की पुरानी खरीदी कितनी भी पुरानी हो, तो भी जब संबंधित भूखंड पर निर्माण के लिए अनुमति मांगी जाती थी, तब मनपा द्बारा संबंधित भूखंड पर 20 वर्ष का टैक्स वसूला जाता था. लेकिन अब मनपा खूले भूखंड पर केवल 6 वर्ष का टैक्स वसूलेंगी. 1.2 प्रतिशत की दर से यह टैक्स वसूला जाएगा. जिससे भूखंड धारकों को राहत मिली है. निवेश या भविष्य की जरुरत का प्रावधान के रुप में कई लोगों ने भूखंड खरीद रखे है. ऐसे सभी भूखंड धारकों को मनपा के इस फैसले से राहत मिली है. अब उन्हें केवल 6 वर्ष का टैक्स भरना पडेगा.
वर्ष 2021 से पहले भूखंड खरीदी को 30 वर्ष का कार्यकाल हुआ रहे, तो संबंधित भूखंड पर 20 वर्ष का संपत्ति कर वसूल किया जाता था. जिससे भूखंड धारक परेशान हो गये थे. उन्होंने इस टैक्स वसूली में छूट देने की मांग कई बार मनपा प्रशासन से की थी. जिसके तहत मनपा प्रशासन ने एक निर्णय लेकर यदि किसी व्यक्ति ने 50 वर्ष पहले भी भूखंड खरीदी कर रखा हो, तो भी उसे अधिकतम 6 वर्ष का ही टैक्स चुकाना पडेगा. शहर में कई लोग भूखंड खरीदी कर रखते है, लेकिन उन्हें कुछ कारणवश घर नहीं बनाते आता. या कभी पैसों के कारण संबंधित भूखंड की बिक्री करनी पडती है. ऐसे में जो व्यक्ति संबंधित भूखंड खरीदी करता है, वो जब संबंधित भूखंड पर कोई निर्माण करना चाहता है, उसे 20 वर्ष का टैक्स भरना पडता था. लेकिन अब कितनी भी पुराने भूखंड पर केवल 6 वर्ष का टैक्स लगेगा.

* जनहित का फैसला
खूले भूखंड पर अधिकतम 6 वर्ष की मर्यादा तक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का निर्णय जनहित में लिया गया है. फिर वह भूखंड 15 से 20 वर्ष पुराना हो, तब भी केवल 6 वर्ष की मर्यादा तक संपत्ति कर वसूला जाएगा.
– आशिष उईके, सहायक संचालक, नगररचना

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