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अब केवल 30 जनवरी को ही रहेगा ‘ड्राय डे’

मुख्य चुनाव अधिकारी का विभागीय आयुक्त तथा चुनाव निर्णय अधिकारी को पत्र

अमरावती/दि.28 – विधान परिषद के अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को देखते हुए अब केवल मतदान के दिन यानी 30 जनवरी को ही ‘ड्राय डे’ रहेगा. इस संबंध में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से सहमुख्य चुनाव अधिकारी एम.आर. पारकर ने विभागीय आयुक्त तथा चुनाव निर्णय अधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी दी है.
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के बाद विदर्भ के भंडारा, चंद्रपुर और नागपुर जिले में 28, 29, 30 जनवरी और 2 फरवरी को जिलाधिकारी व्दारा ‘ड्राय डे’ घोषित किया गया था. इन चारो दिन शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए थे. यह देखते हुए अमरावती परमीट रुम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहोड ने जिलाधिकारी पवनीत कौर से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था और अमरावती जिले में इस तरह के आदेश जारी होने पर हाईकोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी दी थी. इस कारण अमरावती में अब तक यह आदेश जारी नहीं हुए थे. लेकिन इस दौरान मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चंद्रपुर जिला रिटेल लीकर शॉप एसोसिएशन और संजीव कंबोज व्दारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने केवल सोमवार 30 जनवरी को शराब दुकान बंद रखने के आदेश स्थानीय प्रशासन को दिए. इस प्रकरण में न्यायमूर्ति अतुल चांदूरकर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी की थी. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 28, 29 जनवरी और 2 फरवरी को शराब दुकानें बंद नहीं रहेगी. वैसे ही 30 जनवरी को महात्मा गांधी पुण्यतिथि रहने से ‘ड्राय डे’ रहता ही है.

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