अमरावतीमहाराष्ट्र

अब निजी मोबाइल कंपनियों को टॉवर खडा करने व भूमिगत केबल डालने की तत्काल मंजूरी

अमरावती /दि.14– समूचे राज्य में दूरसंचार की मूलभूत सेवाओं व सुविधाओं का तेजगति से प्रसार सुलभ हो इस हेतु निजी कंपनियों को अपने मोबाइल टॉवर खडे करने तथा भूमिगत केबल डालने हेतु युद्धस्तर पर अनुमति देने का निर्देश नगरविकास विभाग द्वारा जारी किया गया है. जिसके चलते महानगर पालिका के आयुक्त तथा नगरपालिका व नगर पंचायत के सीओ एवं प्रशासक को 9 अप्रैल 2025 को जारी राज्य सरकार का पत्र प्राप्त हो गया है.
नए दूरसंचार अधिनियम 2023 को देश की संसद द्वारा 26 जून 2024 को लागू किया गया. जिसे राज्य में 1 जनवरी 2025 से सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों में लागू किया गया है. अब इस नए दूरसंचार अधिनियम पर कडाई से अमल करना सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के लिए अनिवार्य किया गया है. जिससे संबंधित पत्र नगरविकास विभाग की कक्ष अधिकारी नम्रता मूंधडा द्वारा जारी किया गया है.

* अवैध मोबाइल टॉवरों का क्या?
राज्यभर में निजी मोबाइल कंपनियों द्वारा बडे पैमाने पर अवैध तरीके से मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए. जिसे लेकर स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं ने अदालत में गुहार भी लगाई है. अकेले अमरावती मनपा क्षेत्र में ही 217 मोबाइल टॉवर अवैध रहने की जानकारी है. मुंबई उच्च न्यायालय सहित नागपुर खंडपीठ व संभाज नगर खंडपीठ में नियमबाह्य मोबाइल टॉवर से संबंधित मामले न्यायप्रविष्ठ है. मोबाइल टॉवर की जगह को लेकर संपत्ति कर निर्धारण का मुद्दा कायम है. नए दूरसंचार अधिनियम पर अमल करने हेतु जारी पत्र में इसे लेकर कोई उल्लेख नहीं है और सरकार इसे लेकर कोई अनुदान देगी अथवा नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है.

* 1 जनवरी 2025 से नया दूरसंचार अधिनियम लागू हुआ है. जिसके तहत निजी मोबाइल कंपनियों द्वारा भूमिगत केबल डालने व टॉवर खडा करने से संबंधित ऑनलाईन आवेदनों को तत्काल मंजूरी देनी होगी. इसके लिए सरकार ने निजी कंपनियों हेतु शुल्क भी तय किए है.
सचिन कलंत्रे
आयुक्त व प्रशासक
अमरावती मनपा.

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