* अॅलन गु्रप उपलब्ध करेगा सुविधा
अमरावती/दि.3– कारागार में सजा भुगत रहे कैदी अब कारागार में रहकर अपने परिजनों, मित्रों से फोन पर बात कर सकेंगे. गृह विभाग ने इस संबंध में निर्णय को मंजूरी दी है. राज्य के सभी कारागार में कैदियों को स्मार्टकार्ड फोन की सुविधा उपलब्ध होगी.
पुणे के येरवडा मध्यवर्ति कारागार में कैदियों के लिए स्मार्टकार्ड फोन सुविधा प्रायोगिक तत्व पर कार्यान्वित की गई है. इसके अनुसार स्मार्टकार्ड फोन सुविधा अन्य सभी कारागार के कैदियों के लिए चलाने के लिए शासन निर्णय के तहत मान्यता दी गई है. तामिलनाउू के ऑलन ग्रुप ने राज्य के कारागार के कैदियों के लिए स्मार्ट कार्ड फोन सुविधा शुरु करने की अनुमति मांगी थी. जिसके बाद इस संबंध में गृह विभाग को प्रस्ताव पेश किया गया था. पुणे के कारागार प्रशान के अपर पुलिस महासंचालक तथा महानिरीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया देने का सूचित किया था. इसके अनुसार कारागार उपमहानिरीक्षक ने अॅलन ग्रुप के स्मार्ट कार्ड फोन सुविधा प्रस्ताव को सहमति देकर इसके लिए कोई आपत्ति नहीं ऐसा बताया. पहले चरण में येरवडा मध्यवर्ति कारागार में स्मार्ट फोन सुविधा प्रायोगिक तत्व पर शुरु की गई है.
* नियमों का पालन अनिवार्य
कैदियों को स्मार्ट फोन की सुविधा देते समय कारागार की सुरक्षा व महाराष्ट्र कारागार नियमावली, 1979 के प्रावधान को ध्यान में लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी. तथा सरकार के अन्य सभी संबंधित विभागों की प्रचलित नीति, नियम और नियमावली का कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
* कारागार की अंतर्गत सुरक्षा महत्वपूर्ण रहेगी. इसलिए स्मार्ट कार्ड फोन सुविधा का गलत उपयोग कैदियों द्वारा न हो, इस बात का ध्यान अधीक्षकों ने रखने के निर्देश दिए गए है.
-अभिताभ गुप्ता, महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन