अब 100 की बजाय 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर प्रतिज्ञा पत्र
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम में किया गया संशोधन
* सर्वसामान्यों की जेब पर बढा आर्थिक बोझ
अमरावती/दि.24– इस समय यद्यपि 100 व 200 रुपए के मुद्रांकों की विक्री चल रही है. लेकिन व्यवहार केवल 500 रुपए के मुद्रांक पर ही करना अनिवार्य किया गया है. सरकार द्वारा विगत 14 अक्तूबर को महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम में सुधार किया गया और इस अध्यादेश पर अमल शुरु होने के चलते वृद्धिंगत मुद्रांक शुल्क का सीधा फटका सर्वसामान्य नागरिकों पर बैठ रहा है.
उल्लेखनीय है कि, अपने कार्यकाल के खत्म होते-होते राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं की मानो बरसात भी कर दी. जिसके चलते सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ बढता देख शायद उस बोझ को घटाने हेतु सरकार ने प्रतिज्ञापत्र हेतु लगने वाले मुद्रांक शुल्क की कीमत को बढाने का निर्णय लिया. जिसे लेकर 1 अक्तूबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था और 14 अक्तूबर को इससे संबंधित अध्यादेश भी जारी हो गया. जिस पर तुरंत ही अमल करना भी शुरु कर दिया गया. जिसके चलते व्यवहार में रहने वाले दस्तावेजों हेतु अब 100 व 200 रुपए की बजाय 500 रुपए के स्टैम्प पेपर खरीदने पड रहे है. इस फैसले के चलते सरकारी राजस्व में कम से कम 500 से 700 करोड रुपए की वृद्धि होने की संभावना प्रशासकीय स्तर पर जतायी जा रही है.
* इन कामों के लिए अब 500 रुपए का स्टैम्प जरुरी
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम में किये गये संशोधन के मुताबिक अब बैंकों सहित अन्य कामों हेतु लगने वाले प्रतिज्ञापत्र, हक पंजीयन प्रतिज्ञापत्र, साठा खत के बाद खरीदीखत, सामंजस्य करार प्रतिज्ञापत्र, बंटवारा पत्र, विविध गारंटी पत्र, वाहन खरीदी-विक्री का व्यवहार व जमीन व्यवहार आदि सहित अब तक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर तैयार किये जाने वाले सभी प्रतिज्ञापत्र अब 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर तैयार करने होंगे.
* स्टॉक रहने तक 100 रुपए तक स्टैम्प पेपरों की विक्री
फिलहाल स्टॉक में रहने वाले 100 व 200 रुपए के स्टैम्प पेपरों की विक्री की जा रही है. जिसके बाद इन मुद्रांकों की छपाई बंद किये जाने की चर्चा प्रशासन में है. जिले में फिलहाल 80 मुद्रांक विक्रेता है, जिन्हें 100 रुपए के मुद्रांक पर 3 रुपए का कमिशन मिलता है. वहीं अब उन्हें 500 रुपए के स्टैम्प पेपर की विक्री पर एकमुश्त 15 रुपए का कमिशन मिलेगा.
* सरकार द्वारा मुद्रांक अधिनियम में संशोधन किया गया है और इसे लेकर अध्यादेश भी जारी किया गया है. इसके चलते अब 100 रुपए की बजाय सभी प्रतिज्ञापत्र 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर करने होंगे.
– अनिल औतकर,
मुद्रांक जिलाधिकारी.