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अब स्वचलित परिक्षण केंद्र में होगा वाहन फिटनेस

अमरावती आरटीओ कार्यालय में तैयार किया जाएगा केंद्र

* 4.50 करोड रुपए की निधि को मंजूरी, एक वर्ष में होगा काम पूरा
* प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामभाऊ गिते की जानकारी
अमरावती/ दि.8– एक तरफ पेट्रोल-डीजल की कीमत आसमान छूने लगी है. 1 अप्रैल से वाहन फिटनेस की शुल्क में भी काफी वृध्दि हो गई है. मगर अब जल्द ही आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत स्वचलित परिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी. इसके ही माध्यम से वाहन की जांच व परिक्षण किया जाएगा. केंद्र के फिटनेस प्रमाणपत्र को कानून में जरुरी किया गया है. फिलहाल मॉडल के रुप में ऐसा स्वचलित परिक्षण केंद्र नाशिक में शुरु हुआ है. इसी तर्ज पर अमरावती में शुरु होने वाले केंद्र के लिए 4.50 करोड रुपए की निधि मंजूर की गई है. इसकी डिजाईन पुणे की कंपनी व्दारा तैयार की जाएगी. एक वर्ष में उस केंद्र का काम पूरा होगा. ऐसी जानकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामभाऊ गिते ने दी.
वाहन की तकनीकी त्रुटियां ध्यान में न आने पर रास्ते में ब्रेक फेल होने, टायर फुटने, स्टेअरिंग लॉक होने जैसी घटनाएं होती है. इसके कारण सडक दुर्घटना की संख्या काफी बढ रही है. फिलहाल आरटीओ में वाहन जांच की प्रक्रिया मोटर वाहन निरीक्षक व्दारा की जाती है. इसके कारण सभी त्रुटियां खोज निकालना आसान नहीं होता है. नजरों के आड होने वाले वाहनों के दोष खोजने के लिए स्वचलित वाहन जांच व परिक्षण केंद्र निर्माण करने का निर्णय 2011-12 में लिया गया. इसके बाद दो वर्ष में राज्य के 50 आरटीओ कार्यालयों में से केवल नाशिक आरटीओ में मॉडल के रुप में यह केंद्र स्थापित किया गया. अन्य आरटीओ कार्यालयों में भी यह केंद्र निर्माण करने की सूचना दी गई थी. परंतु कही जगह की समस्या तो कही निधि की कमी के कारण यह काम रुका रहा. अब रास्ते यातायात और महामार्ग मंत्रालय ने 2023 से वाहन के फिटनेस के लिए स्वचलित परिक्षण केंद्र का प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है. इसके कारण सभी आरटीओ कार्यालय में स्वचलित परिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे.

पुणे की कंपनी कर रही डिजाइन तैयार
अमरावती में स्वयंचलित परिक्षण केंद्र का निर्माण आरटीओ कार्यालय प्रांगण में किया जाएगा. इस काम के लिए 4.50 करोड रुपए की निधि मंजूर की गई है. केंद्र की डिजाइन बनाने का काम पुणा की कंपनी को दिया गया है. पूरे महाराष्ट्रभर में नाशिक के बाद 49 आरटीओ कार्यालय में यह केंद्र निर्माण किये जाएंगे. अमरावती में भी दी गई निर्धारित समयावधि में केंद्र का काम पूरा होगा, इसके बाद इसी केंद्र के माध्यम से वाहन फिटनेस का काम किया जाएगा.
– रामभाऊ गिते, आरटीओ अधिकारी, अमरावती

क्या है कानून
केंद्रीय मोटर वाहन नियम में सुधार करते हुए अब 8 वर्ष तक के पुराने वाहन के लिए हर 2 वर्ष में और 8 वर्ष से पुराने वाहन के लिए हर 1 वर्ष में पंजीकृत स्वचलित परिक्षण केंद्र की ओर से फिटनेस याने योग्य प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य रहेगा. भारी मालवाहक वाहन व भारी यात्री वाहन के लिए यह कानून 1 अप्रैल 2023 से व मध्यम माल के वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन के लिए यह कानून 1 जून 2024 से लागू होगा.

ऐसा होगा केंद्र
यह कम्प्यूट्रीकृत स्वचलित परिक्षण केंद्र पर वाहन रास्ते पर चलने लायक है या नहीं यह प्रमाणपत्र दिया जाएगा. इसमें वाहन के ब्रेक, हेडलाइट, टायर्स, इंजन की स्थिति, चेसीस, ध्वनी, वायू प्रदुषण की जांच की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टेक्नॉलॉजी और कम्प्यूटर सिस्टम की सहायता से वाहन की छोटी-छोटी जांच की जाएगी. इसपर मोटरवाहन निरीक्षक ध्यान रखेंगे.

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