अमरावती

अब न्यायालय की सुनवाई के बाद ही निपटेगा नवाथे मल्टीप्लेक्स का मामला

कृति समिति ने दाखिल की ९२ पन्नों की याचिका

अमरावती /दि. २५– कृति समिति द्वारा नागपुर हाईकोर्ट में एक-दो नहीं बल्कि ९२ पन्नों की याचिका दाखिल की गई है. जिसके चलते अब नवाथे मल्टीप्लेक्स का मामला न्यायालय की सुनवाई के बाद ही निपटेगा. पिछले कुछ दिनों से नवाथे मल्टीप्लेक्स को लेकर जारी चर्चाओं के चलते यह मामला सुर्खियां बंटोर रहा है. नवाथे मल्टीप्लेक्स को लेकर जारी घमासान अब अदालत तक पहुंच गया है. कृति समिति ने मनपा प्रशासन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देकर याचिका दाखिल की है. बतादें कि, पिछले कुछ सालों से नवाथे मल्टीप्लेक्स के नाम से विख्यात इस प्रोजेक्ट में मल्टीप्लेक्स को लेकर कोई नामोनिशान ही न होने की बात सामने आई है. तीन बार मनपा ने पहले ही उस जमीन की टेंडर प्रक्रिया जारी की थी. तीनों भी टेंडर प्रक्रिया जारी करते समय मनपा ने हमेशा ही समीप की जगह कम की है. मनपा ने कुछ साल पहले इस नवाथे मल्टीप्लेक्स जगह की १२ करोड़ रूपए की अपसेट वैल्यू रखी थी.लेकिन उस साल से लेकर अब तक कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मात्र १२ करोड़ में ही यह मल्टीप्लेक्स किन नियमों के तहत बनाया जा रहा है? यह सवाल कृति समिति ने किया है. वर्ष २०१७ में प्रस्ताव क्रामंक ९ के जरिये पूर्व महापौर चेतन गावंडे के कार्यकाल में यह मनपा में प्रस्ताव मंजूर किया गया था. अब १२ करोड़ रुपए तक इस मल्टीप्लेक्स की कीमत आंकी गई थी. उसमें भी संबंधित ठेकेदार को ४-४ माह के भीतर उक्त रकम दिए जाने की बात मनपा द्वारा कही गई है. जिसके चलते नवाथे मल्टीप्लेक्स को लेकर आने वाले दिनों में और भी कई चौंकाने वाले राज सामने आ सकते है. १० जनवरी २०२३ को हाईकोर्ट द्वारा एक फैसला जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा गया था कि, पहले ही यह मामला न्यायप्रविष्ट है. ऐसे में भविष्य में कोई भी फैसला अदालत की ओर से सुनाया जा सकता है तो संबंधित ठेकेदार को लागू रहेगा. किंतु मनपा ने हाईकोर्ट के उस दिशा निर्देश को ही हटा दिया था और इसके विपरित हाईकोर्ट का ही गलत इस्तेमाल करते हुए कोर्ट का फैसला नए से ठेकेदार को लागू होने की बात कही गई थी.

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