अब महाविद्यालयीन प्राचार्य को सेवा पुस्तिका प्रमाणित करने का अधिकार
प्राचार्य डॉ. आर.डी.सिकची के प्रयासो को सफलता

* अमरावती विद्यापीठ ने घोषित किया विनिमय
अमरावती/दि.5– अब महाविद्यालयीन प्राचार्यों को सेवा पुस्तिकाओं को प्रमाणित करने का अधिकार है. अमरावती संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ की प्रबंधन परिषद ने अपनी सेवा पुस्तिका और पेंशन को प्राचार्य को प्रमाणित कर दिया है.
21/2025 के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव भेजने के लिए आधिकारिक अधिकार प्रदान करने वाले विनियमन संख्या को मंजूरी दे दी गई है और उसी विनियमन को विश्वविद्यालय द्वारा 30 अप्रैल को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन परिषद एवं महासभा सदस्य प्राचार्य डॉ. आरडी सिकची ने भरपूर प्रयास किया. विश्वविद्यालय क्षेत्र के सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त की है. इससे पहले प्रधानाध्यापकों के लिए अपनी स्वयं की सेवा पुस्तिका प्रमाणीकरण और पेंशन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं थे. नये नियम के अनुसार प्राचार्य अपनी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि प्रमाणित कर संबंधित प्रस्ताव सीधे संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा कार्यालय को प्रस्तुत कर सकेंगे. चूंकि प्रिंसिपल कॉलेज का कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख होता है, इसलिए उसे वित्तीय मामलों में ’आहरण और संवितरण अधिकारी’ के रूप में मान्यता दी जाती है. इसलिए उन्हें अपने स्वयं के साथ-साथ अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली का प्रबंधन और प्रस्ताव करने का अधिकार है. यह विनियमन प्रधानाध्यापकों के काम को अधिक पारदर्शी और आसान बना देगा और विभिन्न सरकारी मामलों में देरी की मात्रा को कम करने में मदद करेगा.