अब पहले की तरह ऑफलाईन हो सकेगी जिप व पंस की आमसभा
सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
अमरावती/दि.16 – विगत आठ माह से कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के सभागार में ऑफलाईन सभाएं लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, और आमसभा सहित विषय समितियों की बैठके ऑनलाईन तरीके से ली जा रही थी. लेकिन अब चूंकि कोरोना संक्रमण को लेकर हालात काफी हद तक नियंत्रित हो चुके है. ऐसे में अब इन सभाओं को पहले की तरह ऑफलाईन आयोजीत करने के संदर्भ में छूट सरकार द्वारा बहाल की गई है. जिसके चलते अब जल्द ही स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के सभागृहों में पहले की तरह सभाएं आयोजीत होती दिखाई देगी.
महाराष्ट्र सरकार के ग्रामविकास विभाग द्वारा मंगलवार को जारी किये गये परिपत्रक के अनुसार अब राज्य की जिला परिषदों व पंचायत समितीयों में विविध विषय समितियों की सभा व आमसभा को ऑफलाईन आयोजीत किया जा सकेगा. हालांकि इसके लिए संबंधित स्वायत्त संस्थाओं को सोशल डिस्टंसिंग व सैनिटाईजेशन के नियमों का कडाई से पालन करना होगा. मंगलवार को राज्य सरकार के कार्यासन अधिकारी सुहास जाधव के हस्ताक्षर से जारी पत्र स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को प्राप्त हो चुका है. ऐसे में अब जारी माह में आयोजीत होनेवाली आमसभा व विषय समिती की सभा को पहले की तरह ऑफलाईन यानी प्रत्यक्ष आयोजीत करने की तैयारी की जा रही है.