अमरावतीमहाराष्ट्र

अब बोगस दिव्यांगों की नियुक्ति पर सरकार का अंकुश

नियुक्ति को लेकर नियमावली घोषित

* विधायक बच्चू कडू के प्रयास सफल
अमरावती/दि.3– सरकारी तथा गैर सरकारी व राज्य सरकार की ओर से निधि प्राप्त संस्थाओं में नियुक्त होनेवाले बोगस कर्मचारियों की नियुक्ति पर अब राज्य सरकार द्बारा अंकुश लगा दिया गया है. दिव्यांंग कल्याण मंत्रालय अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू द्बारा दिए गये निर्देशानुसार नियमावली घोषित कर दिव्यांग उम्मीदवारों की जांच पडताल करने का निर्णय दिव्यांग मंत्रालय द्बारा लिया गया था. जिसमें इस आशय का अध्यादेश 16 अगस्त को जारी किया गया है.
राज्य की सरकारी तथा गैर सरकारी व सरकार द्बारा निधि प्राप्त संस्थाओं में भर्ती करते समय सरकारी नियमानुसार 4 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों को दिए जाने का प्रावधान है. किंतु बोगस विकलांग प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरियों का लाभ अनेक कर्मचारी ले रहे है, ऐसी जानकारी राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी. अनेक विकलांग सरकारी नौकरियों से वंचित रह रहे थे. ऐसे में विधायक बच्चू कडू ने गंभीरता से दखल लेकर नियुक्ति पर दिव्यांग उम्मीदवारों की जांच पडताल किए जाने व नियमावली घोषित किए जाने की सूचना दिव्यांग कल्याण विभाग को दी और निर्देश दिए. 16 अगस्त को अध्यादेश जारी किया गया.
विधायक बच्चू कडू द्बारा लिए गये इस निर्णय से बोगस कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगेगी और सही मायनों में जो विकलांग है. उन्हें अपना अधिकार प्राप्त होगा और सरकारी नौकरियों का लाभ उन्हें मिलेगा. विधायक बच्चू कडू ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस निर्णय में सहायता की. जिसमें सभी विकलांग बंधुओं को न्याय दिलाने में उनकी ओर से मैं मुख्यमंत्री शिंदे का आभार मानता हूॅ.

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