मुंबई/दि.21- गत रोज ही मंत्रिमंडल की बैठक में ऐच्छिक रूप से कबाड होने की स्थिति में पहुंचे वाहनों का ऐच्छिक तौर पर स्क्रैपिंग करनेवाले वाहनधारकों के ब्याज व दंड को माफ करने का निर्णय लिया गया. जिसके चलते भंगार स्थितिवाले वाहनों की समस्या और मसला जल्द हल होने में सहायता मिलेगी.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा देनेवालों के जरिये स्क्रैप किये जानेवाले वाहनों का बकाया रहनेवाला मूल मोटर वाहन कर वसूल करते हुए उस पर लगनेवाले ब्याज तथा पर्यावरण कर को पूरी तरह से माफ कर दिया जायेगा. साथ ही यदि वाहन की नीलामी कीमत मूल कर की रकम से अधिक रहती है, तो बकाया कर वसूल करते हुए शेष रकम वाहन मालिक को वापिस दे दी जायेगी.
बता दें कि, ब्याज व दंड की माफी को लेकर अमल में लायी जा रही यह नीति तीन साल की कालावधि के लिए अस्तित्व में रहेगी. इस दौरान केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 51(अ) के अनुसार पंजीयन की तारीख के बाद आठ वर्ष के भीतर वाहन स्क्रैप करने पर परिवहन वाहनों को वार्षिक कर में 10 फीसद की छूट मिलेगी. साथ ही पंजीयन के बाद स्वेच्छा से 15 वर्ष के भीतर परिवहनेत्तर वाहनों को स्क्रैप करने पर एकरकमी कर में 10 फीसद की छूट मिलेगी. यह नीति लागू होने के बाद तीन वर्ष की कालावधि के भीतर जो वाहन धारक स्वेच्छा से अपने वाहन स्क्रैप करेंगे, केवल उन्हें ही यह छूट प्रदान की जायेगी. ऐसी जानकारी परिवहन विभाग द्वारा दी गई है. साथ ही आवाहन किया गया है कि, सरकार के सभी विभागों में भंगार स्थिति में लावारिस पडे वाहनों की नीलामी केवल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा देनेवालों के जरिये करनी चाहिए. इस नीति के चलते रास्ते के दोनों ओर लावारिस छोड दिये गये स्क्रैप यानी कबाड वाहनों की समस्या हल हो जायेगी. साथ ही पुराने वाहनों की वजह से होनेवाले सडक हादसों का खतरा भी कम हो जायेगा.
* दीपावली के बाद होगी 12 से 15 वर्ष पुराने वाहनों की गिनती
इस संदर्भ में अमरावती के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राम गिते से संपर्क करते हुए जब यह जानने का प्रयास किया गया कि, अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग में 12 से 15 वर्ष पुराने हो चुके कितने वाहन है, तो उन्होंने कहा कि, फिलहाल तो दशहरा व दीपावली जैसे पर्वों के उपलक्ष्य में बेचे व खरीदे गये नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है. ऐसे में दीपावली का पर्व निपट जाने के एक-दो दिन बाद शहर व जिले सहित संभाग में 12 से 15 वर्ष पुराने हो चुके और कबाड स्थिति में पहुंच चुके वाहनों की संख्या व जानकारी संकलित की जायेगी और खस्ताहाल वाहनों का स्वयंस्फूर्त स्क्रैपिंग करने को लेकर जनजागृति की जायेगी.