अमरावती

अब घर में बने खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर लायसेंस अनिवार्य

लायसेंस प्राप्त दुकान से ही ग्राहक खाद्य वस्तुए खरीदे

अमरावती/दि.२२- अन्न सुरक्षा विषयक विविध कानून और आदेश का विज्ञान पर आधारित अन्य पदार्थो की जांच, उत्पादन, संग्रह, वितरण, बिक्री और आयात के लिए अन्न सुरक्षा और कानून २००६ देशभर में ५ अगस्त से लागू किए गये है. फूड ।(अन्न) लायसेंस न हो तो पांच लाख का जुर्माना और अन्यथा कारावास का प्रावधान इस कानून में किया गया हैै. राज्य सरकार ने अब घर में बनाकर बिक्री होनेवाले केक, चॉकलेट इस खाद्यपदार्थ के लिए लायसेंस अनिवार्य किया गया है.
पीएफ में नुकसान भरपाई लेना हो तो यह मामला न्यायालय में जाता है. उसके बाद अनेक वर्ष यह मामला प्रलंबित रहता है. अब नये कानून के अनुसार न्यायालय में गंभीर मामले जाते है. शेष विभागीय स्तर पर पांच से ६ महिने में खत्म होने का प्रावधान है.

* ग्राहक रखे ध्यान
ग्राहक लायसेंसधारक होटल अथवा व्यावसायिको की ओर से ही खाद्य पदार्थ खरीदे. जिसके कारण ग्राहको का हक्क बाधित नहीं होता. खाद्य पदार्थ खराब हो तो या निकृष्ट दर्जे के हो तो हम अन्न व औषधी प्रशासन से शिकायत कर सकते है.

* पंजीयन के लिए करे ऑनलाईन
अन्न लायसेंस पंजीयन व नुतनीकरण प्रक्रिया अत्यंत सरल है. कानूनी दस्तावेज पोर्टल में लागीन करके उपयोग करनेवाले को आयडी और पासवर्ड भरना पड़ेगा. न्यूनतम दस्तावेज और सहजता से एफएसएसए नवीनीकरण आवेदन प्रक्रिया पूरी होती हैै

* प्रमाणपत्र दर्शनी भाग में लगाए
लायसेंस प्रमाणपत्र दुकान के दर्शनी भाग में लगाना अनिवार्य है. ग्राहको को खरीदी के समय विश्वास होगा व खाद्यप्रदार्थ खरीदी करते समय जानकारी मिलेगी. इस संबंध में प्रमाणपत्र दर्शनी क्षेत्र में लगाए, ऐसा अन्न व औषधी प्रशासन का आदेश है.

होस्टल, रेस्टॉरेंट और फुटकर खाद पदार्थ विक्रेता उनके दुकान में प्रमाणपत्र दुकान के दर्शनी क्षेत्र में लगाने के आदेश है. जिसके कारण ग्राहको का फायदा होगा. विभाग द्वारा हर समय होटल व्यावसायिकों की जांच की जाती है व अयोग्य दिखाई देने पर कार्रवाई की जाती है.

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