अमरावती

अब मास्क बगैर शासकीय, निजी कार्यालयों में प्रवेश नहीं

मास्क न लगाने पर की जाएगी कार्रवाई

* मुख्य सचिव कुंटे ने जारी किए आदेश

अमरावती/ दि.8 – राज्य मंत्रालय के अधिनस्थ सभी कार्यालय विधानभवन सहित तथा सभी शासकीय, अर्धशासकीय व निजी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा यहां आनेवाले नागरिकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. मास्क न लगाने पर कार्रवाई भी की जाएगी ऐसे आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग व्दारा जारी कर दिए गए है.
दशहरा व दीपावली के दरमियान बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की खरीदी हेतु लोगों की भीड जमा हुई थी. कोरोना प्रादुर्भाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. जिसमें सर्तकता के उद्देश्य से मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है. उसी प्रकार कार्यालयीन अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के दोनो ही डोज लेने होंगे ऐसे भी निर्देश जारी किए गए है. कार्यालय परिसर में कोई भी अधिकारी कर्मचारी बगैर मास्क के दिखा तो उससे दंड भी वसूला जाएगा ऐसा राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने 26 अक्तूबर को आदेश जारी कर स्पष्ट किया है.

 

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