अब विज्ञापन के लिए लिया जाएगा जगह का किराया
मनपा के बाजार व परवाना विभाग के प्रस्ताव को आयुक्त की मंजूरी
अमरावती – /दि.15 मनपा की जगह पर विज्ञापन करने के लिए अब जगह के किराए के साथ-साथ परवाना शुल्क भी लिया जाएगा. जिसके लिए दरें निश्चित कर दी गई है और बाजार व परवाना विभाग की ओर से रखे गये इस प्रशासकीय विषय व प्रस्ताव को मनपा आयुक्त व प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर द्बारा मंजूरी दी गई है.
बता दें कि, मनपा के कार्यक्षेत्र अंतर्गत व्यवसायियों के साथ-साथ राजनीतिक दलोें द्बारा भी जमकर विज्ञापनबाजी की जाती है. अधिकांश मामलों में विज्ञापन के फलक लगाते समय संबंधित विभाग की अनुमति नहीं ली जाती. जिससे मनपा को होने वाली आय डूब जाती है. ऐसे में राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्बारा विगत 9 मई को जारी की गई अधिसूचना का आधार लेते हुए बाजार पर परवाना विभाग ने इस प्रशासकीय विषय को मंजूरी के लिए प्रशासक के पास भेजा. जिसे प्रशासक द्बारा मंजूरी दी गई है. ऐसे में अब मनपा कार्यक्षेत्र अंतर्गत विज्ञापन करने हेतु बैनर पोस्टर व फलक लगाये जाने पर जगह का किराया एवं परवाना शुल्क वसूल किया जाएगा. जिसकी दरें तय कर ली गई है.
इसके तहत विज्ञापन के प्रकार के अनुसार परवाना शुल्क लगाया जाएगा. जिसके लिए कुल 14 प्रकार तय किये गये है. अस्थायी तौर पर लगाये जाने वाले विज्ञापन फसल हेतु 3 दिन के आकारमान अनुसार शुल्क लिया जाएगा. वहीं ट्रैफिक सिग्नल पर लगाये जाने वाले फलक हेतु प्रतिमाह 4 रुपए प्रति चौरस फूट, यूनिपोल व गैंट्री पर विज्ञापन हेतु 10 रुपए प्रति चौरस फूट, एलईडी, एलसीडी व न्यूऑन सैन वाले विज्ञापन हेतु 20 रुपए प्रति चौरस फूट की दरें तय की गई है. कांच के दर्शनी विभाग पर प्रतिमाह 3 रुपए प्रति चौरस फूट, ग्लोसैन के लिए 5 रुपए प्रति चौरस फूट, ग्राफिटी के लिए 7 रुपए प्रति चौरस फूट, कीऑक्स के लिए 30 रुपए प्रति चौरस फूट, लेझर के लिए 25 रुपए प्रति चौरस फूट व लॉलीपॉप के लिए 5 रुपए प्रति चौरस फूट प्रतिमाह की दर तय की गई है. इस शुल्क पर नियमानुसार जीएसटी भी वसूल किया जाएगा. ऐसी जानकारी मनपा के बाजार व परवाना विभाग तथा नगर रचना विभाग द्बारा दी गई है.