अमरावती/ दि.8- रेल्वे में चोरी की घटना होने के पश्चात अनेको बार चोरी की घटना की शिकायत नहीं की जाती है. विशेषत: रेलगाडियों में इन दिनों मोबाइल चोरी की घटनाएं बडे प्रमाण में घट रही है फिर भी मोबाइल चोरी की घटनाओं की शिकायत नहीं की जा रही. किंतु अब नए नियमों के अनुसार रेल से किसी यात्री का मोबाइल चोरी होता है तो उसकी टीसी के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है. टीसी को अपराध दर्ज करने के भी अधिकार दिए गए है.
दौडती ट्रेन में किसी यात्री के मोबाइल या अन्य वस्तु की चोरी होती है तो उसकी शिकायत यात्री को रेल्वे स्टेशन पर उतरकर पुलिस थाने में करनी होती थी. लंबी दूरी की यात्रा कर रहे यात्री का अगर सामान चोरी होता था तो उसके लिए स्टेशन पर उतरकर शिकायत दर्ज करवाना संभव नहीं होता. यात्रियों की सुविधा के लिए और उनका समय बचाने के लिए रेल्वे प्रशासन व्दारा नया कानून लागू किया गया है. जिसमें टीसी को अपराध दर्ज करने के अधिकार दिए गए है साथ ही चोर को पकडने की जवाबदारी रेल्वे पुलिस को दी गई है.
किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती शिकायत
दौडती ट्रेन में किसी मुसाफिर का मोबाइल या फिर अन्य वस्तु चोरी होती है तो उस घटना की शिकायत मुसाफिर रेल्वे में उपस्थित टीसी से कर सकता है. टीसी को की गई शिकायत की कॉपी के आधार पर मुसाफिर किसी भी रेल्वे पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकता है.
– अभिजीतसिंह राजपूत,
सहायक पुलिस निरीक्षक बडनेरा रेल्वे