अब अखबारों का खाद्य पदार्थों की पैकिंग हेतु नहीं होगा प्रयोग
अन्न व औषध प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध
मुंबई/दि.24- अमूमन होटलों व रेस्टॉरेंट में कचोरी-समोसे व पोहे जैसे नाश्ते तथा बेकरियों द्वारा विभिन्न तरह के बेकरी उत्पादों की पैकिंग हेतु अखबारों का प्रयोग किया जाता है. किंतु अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि राज्य सहित समूचे देश में अन्न सुरक्षा व मानदे कानून लागू किया गया है. जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता को सुरक्षित पौष्टिक व मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है. उल्लेखनीय है कि, कई बार लोगबाग बाहर से नाश्ते सहित विभिन्न खाद्यपदार्थ मंगाते है. जिन्हें अखबारों में पार्सल करके दिया जाता है. ऐसे में अखबारों की छपाई में प्रयुक्त विभिन्न रसायनो से बनी स्याही उन खाद्यपदार्थों के साथ मिल जाती है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकती है. इस बात के मद्देनजर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने सभी होटल, बेकरी, स्नैक सेंटर, स्वीटमार्ट सहित वडापाव, भेल-पकोडी एवं तमाम तरह के खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को खाद्य पदार्थों की पैकिंग अखबारी कागज में नहीं करने के निर्देश जारी किये है.