बिना लाइसेंस धंधा करने वालों की अब खैर नहीं
एफडीए सख्त, खाद्य विक्रेताओं से वसूला जाएगा 10 लाख रुपए जुर्माना
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अमरावती/दि.12-महाराष्ट्र में बिना लाइसेंस के खानपान और अन्न व्यवसाय करनेवालों के खिलाफ राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुहिम चलाई है. इस मुहिम के तहत यदि कोई भी बिना लाइसेंस के व्यवसाय करते हुए पाया जाता है तो संबंधित दुकानदार पर सख्ती बरतते हुए दस लाख रुपए के जुर्माना वसूला जाएगा. अब तक एफडीए इस मामले में लचीला रुख अपनाता रहा है. इससे बचने के लिए एफडीए ने सभी दुकानदारों से लाइसेंस लेने की अपील की है.
उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसएआई) के तहत पंजीकृत होना और लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है. इसके बाद भी कई दुकानदार, खाद्य विक्रेता खासकर सडक किनारे स्टॉल लगानेवाले, झुग्गियों में किराना दुकानदार बिना लाइसेंस के ही व्यवसाय कर रहे हैं. इन पर नकेल कसने की तैयारी एफडीए ने की है. एफडीए के संयुक्त आयुक्त मंगेश माने ने बताया कि मुंबई सहित राज्य में लाखों लाइसेंस धारक खानपान और अन्न व्यवसायी हैं. इसके अलावा अभी भी बहुत से लोग बिना लाइसेंस के व्यवसाय कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है.
* कडाई से होगा अमल
जिन खाद्य व्यापारियों का वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक है, यदि वे बिना लाइसेंस के व्यवसाय करते है तो उनसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 10 लाख तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. जबकि छोटे खाद्य व्यापारी जिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख से कम है, उनसे 1 लाख रुपए वसूलने का प्रावधान है. एफडीए अब इस पर कडाई से अमल करने जा रहा है.
* रजिस्ट्रेशन करना होगा
खाद्य लाइसेंस ऑनलाइन प्रणाली से जारी किया जाता है. इसके लिए आवेदकों को वेबसाइट>www.foscos.fssai.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आवश्यक दस्तावेज और अन्य विवरण वहां उपलब्ध हैं.
सालाना टर्नओवर लाइसेंस शुल्क (रुपए)
12 लाख रुपए से कम 100
12 लाख रुपए से ज्यादा 2000
होटल/रिटेलर/थोक विक्रेता 2000
उत्पादक/रीपैकर 3000