अब निजी गैर अनुदानित स्कूलों में भी होंगे ‘आरटीई’ प्रवेश !
सरकार ने नया जीआर निकाला
* हाईकोर्ट के स्थगनादेश के कारण झूकी राज्य सरकार
* कल से नए से प्रवेश प्रक्रिया
अमरावती/दि.13– मुंबई हाईकोर्ट ने 6 मई को शालेय शिक्षा विभाग ने शुरु की नई प्रवेश प्रक्रिया को स्थगिती देते हुए पहले की तरह निजी स्कूलों में आरटीई के प्रवेश करने के निर्देश दिए. इसी पृष्ठभूमि पर शालेय विभाग द्वारा यह प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह चलाई जाएगी. जिससे राज्य के सैकडों अभिभावकों को निजी स्कूलों का विकल्प उपलब्ध होने वाला है. इसलिए शिक्षा विभाग ने किए इस बदल का कई संगठनों ने स्वागत किया है. प्राथमिक शिक्षा संचालनालय द्वारा आरटीई प्रवेश की नए से प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार 14 मई से शुरु की जाएगी. 10 मई को सरकार ने नया जीआर निकाला है. इस प्रवेश प्रक्रिया में सरकारी, अनुदानित की सभी स्कूलें हटाई जाएगी. केवल निजी स्कूलों में ही प्रवेश दिया जाएगा, यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों ने दी. आरटीई 25 प्रतिशत ऑनलाइन प्रवेश 2024-25 संबंधित आगे के सभी अपडेट्स पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, यह जानकारी भी नए परिपत्र में दी गई है.
14 मई से अगले 15 दिनों में प्रवेश प्रक्रिया निपटाई जाएगी. शाला शुरु होने से पूर्व ही आरटीई के प्रवेश पूर्ण कर संबंधित विद्यार्थी को स्कूल के पहले दिन आरटीई से प्रवेश मिलकर वे स्कूल में प्रवेशित हो, इसके लिए नियोजन किया जाएगा, यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा संचालनालय द्वारा दी गई है.
* …इस प्रकार होंगे नए प्रवेश
आरटीई की नई प्रवेश प्रक्रिया में सभी अभिभावकों को नए से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. पिछले वर्ष जिन स्कूलों का पंजीयन आरटीई प्रवेश के लिए किया गया था, उनक स्कूलोें में यह प्रवेश किए जाएंगे. सरकारी, अनुदानित स्कूलें हटाने से प्रवेश के लिए राज्य में उपलब्ध रहने वाली 9 लाख 56 हजार में से केवल निजी स्कूलों की 1 लाख के करीब सीटें उपलब्ध होंगी.
* 1 किमी की शर्त भी शिथिल
शालेय विभाग ने इस बार के शैक्षणिक वर्ष में आरटीई प्रवेश के लिए सरकारी, अनुदानित स्कूलोें के 1 किलोमीटर परिसर की निजी स्कूलों को आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया से हटाया था. जिसके कारण राज्य के अधिकांश शहरों में आरटीई प्रवेश के लिए निजी स्कूलों का विकल्प कम हो गया था. इसलिए अब नए प्रवेश प्रक्रिया में 1 किलोमीटर की शर्त भी शिथिल की जाएगी.
तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए है
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया इसके पहले के नियमानुसार चलाने के लिए आवश्यक बदल पोर्टल में किए गए है. तथा जनहित याचिका को ध्यान में लेकर 6 मार्च 2024 और 3 अप्रैल का परिपत्र रद्द कर स्वयंवित्तसहायता स्कूल, पुलिस कल्याणकारी शाला (गैर अनुदानित) और महानगरपालिका शाला (स्वयंअर्थसहायित शाला) का समावेश करते हुए आरटीई प्रवेश प्रक्रिया चलाने के लिए नए से निर्गमित करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है.
-रामदास धुमाल, कक्ष अधिकारी,
महाराष्ट्र शासन