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अब कार की पिछली सीट पर बैठनेवालों को भी लगाना होगा सीटबेल्ट

अन्यथा होगी कार्रवाई, भरना पडेगा जुर्माना

* शहर पुलिस को एडीजी ट्राफिक के मिले निर्देश
अमरावती/दि.15- राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) सुनिता ठाकरे ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के सभी शहर पुलिस महकमों के नाम स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि, अब चारपहिया वाहनों में अगली सीट के साथ ही पिछली सीट पर बैठनेवाले लोगों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य करवाया जाये और यदि पिछली सीट पर बैठनेवाले लोगों द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया जाये. एडीजी ट्राफिक कार्यालय की ओर से मिले इस निर्देशपत्र के बाद अब अमरावती शहर पुलिस द्वारा आगामी 1 नवंबर से इस आदेश पर अमल करने के बारे में विचार किया जा रहा है.
बता दें कि, विगत 4 सितंबर को पालघर जिले में हुए सडक हादसे में टाटासन्स कंपनी के पूर्व चेअरमैन व देश के ख्यातनाम उद्योगपति सायरस मिस्त्री की मौत हो गई थी. हादसे का शिकार हुई कार में कुल चार लोग सवार थे. जिसमें से पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट पहने बैठे सायरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले की उस हादसे में मौत हो गई थी. जबकि अगली सीट पर सीट बेल्ट लगाकर बैठे डॉ. अनाहिता पंडोले व उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गये, लेकिन उनकी जान बच गई. इसके बाद से ही कार में पिछली सीट पर बैठनेवाले लोगों के लिए सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य किये जाने की मांग उठने लगी. जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर राज्य की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) सुनीता ठाकरे ने राज्य पुलिस के लिए एक आदेश जारी किया है. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि, मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 194 (ब) के तहत चारपहिया वाहन में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है और इसके साथ जोडी गई उपधारा 1 के तहत बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलानेवाले और बिना सीट बेल्ट पहने यात्रियोें को ले जानेवाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है. अत: इस कानून पर कडाई के साथ अमल किया जाये.
शुक्रवार 14 अक्तूबर को राज्य के एडीजी ट्राफिक कार्यालय से जारी उस आदेश की प्रतिलिपी आज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय को भी प्राप्त हुई. इसके बाद शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त तथा पूर्व व पश्चिम यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षकों के साथ तुरंत एक बैठक की. जिसमें इस आदेश पर अमल करने के बारे में विचार-विमर्श किया गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में इस आदेश पर आगामी 1 नवंबर से कडाई के साथ अमल किया जा सकता है. ऐसे में 1 नवंबर से वाहनों में अगली सीट पर बैठनेवाले लोगोें के साथ ही पिछली सीट पर बैठनेवाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा.

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