अमरावती

अब गोवंश तस्करी में इस्तेमाल वाहन होंगे जब्त

थाने में जमा कराया जाएगा ऐसे वाहनों को

गोरक्षा समिति की बैठक में सीपी रेड्डी ने दिए निर्देश
अमरावती/दि.19 – महाराष्ट्र में गोवंश हत्या व गौमांस की विक्री प्रतिबंधित रहने के बावजूद कटाई के लिए गोवंश की बडे पैमाने पर चोरी-छीपे ढुलाई करते हुए तस्करी की जाती है. ऐसा अब तक अनेकों बार गोवंश लदे वाहनों के पकडे जाने की वजह से उजागर हो चुका है. परंतु ऐसे मामलों में गोवंश की बरामदगी होने के बाद जिन वाहनों का गोवंश तस्करी में प्रयोग होता है. उन्हें कुछ समय बाद छोड दिया जाता है. जिसकी वजह से उन वाहनों का आगे चलकर दोबारा गोवंश तस्करी के कामों में प्रयोग होता है. ऐसे में गोवंश तस्करी के मामलों में पकडे जाने वाले वाहनों का परमिट स्थायी तौर पर रद्द करते हुए उन्हें हमेशा के लिए पुलिस थाने में जमा कराया जाए एवं ऐसे वाहन उनके मूल मालिकों को कभी वापिस न लौटाए जाए. इस आशय के स्पष्ट दिशा-निर्देश गत रोज शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी द्बारा जारी किए गए.
गत रोज शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी के कक्ष में गौरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई थी. जिसमें विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग विदर्भ प्रांत प्रमुख विजय शर्मा ने सीपी रेड्डी को बताया कि, गौरक्षा हेतु पारित नये कानूनों के मुताबिक पुलिस द्बारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती. जिस पर सीपी रेड्डी ने कहा कि, नये कानून को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को जानकारी देते हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय स्तर पर प्रशिक्षण सत्र चलाया जाएगा. साथ ही गौतस्करों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कंट्रोल रुम के पीएसआई गजानन कावले के नेतृत्व में 10 पुलिस कर्मियों का विशेष पथक गठित किया जाएगा. जो गौतस्करी की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करे. इसके साथ ही महानगरपालिका के सहयोग से आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत पालतू मवेशियों की टैगिंग करने हेतु पशु संवर्धन विभाग की सहायता ली जाएगी और सडक किनारे अथवा खुले में पशु काटने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त मुहिम चलाई जाएगी.
इस बैठक में विहिंप के गौरक्षा विभाग विदर्भ प्रांत प्रमुख विजय शर्मा व मनपा के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन बोंद्रे व अधीक्षक उदय चव्हाण सहित महेश देवले, डॉ. बहादुरे, कपील शर्मा, अशोक बसेरिया व एड. श्रृती मेहता आदि उपस्थित थे.

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