अमरावती

भारी व हलके वाहनों की यातायात नियमों को लेकर आपत्ती

अमरावती ट्रान्सपोर्ट एजेंट एसो. ने पुलिस आयुक्त को दिया निवेदन

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१३ – अमरावती ट्रान्सपोर्र्ट एसो. व सभी सहयोगी संगठनाओं ने ७ अक्टूबर को पुलिस आयुक्तालय की ओर से यातायात को लेकर पारित की गई अधिसूचना पर अपनी आपत्ति जताते हुए पुलिस आयुक्त को निवेदन दिया है. निवेदन में बताया गया है कि, पुलिस आयुक्तालय की ओर से प्रस्तावित अधिसूचना में भारी व हलके वाहनों के आवागमन के लिए कुछ नियम लगाये गये है. जिस पर ट्रान्सपोर्र्ट एजेंट एसो. ने आपत्ति जताई है. जिसमें कहा गया है कि, अमरावती शहर में जो वाहन बाहर गांव से अमरावती शहर में माल लेकर आते है और जो वाहन अमरावती शहर से बाहरगांव माल ले जाते है. इन सभी वाहनों में वस्तुएं और जीवनावश्यक सामग्री होती है. नई नो-एंट्री की अधिसूचना में जो सहुलियत का समय दिया गया है. उस समयावधि में माल खाली करना और भरना रात के समय में संभव नहीं है. इसलिए इस पर पुन: विचार किया जाये. प्रस्तावित अधिसूचना के अनुसार यदि हमें नो-एंट्री लगाई जाती है, तो शहर के सब्जी मंडी, अनाज मंडी, कृषि केंद्र, शक्कर साथ के अलावा व्यापारी संकुल शहर के बाहर स्थापित किया जाये. इन सभी पहलूओं का विचार कर ट्रान्सपोर्र्ट मालिकों पर उचित न्याय देने की मांग अमरावती ट्रान्सपोर्ट एजेंट एसो. के अध्यक्ष इमरान खान ने की है.

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