पुराने वाहनों को भी मिलेगी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट
अनुचित प्रकार पर रोक लगाने के लिए शासन का निर्णय
अमरावती/दि.21– देशभर में अप्रैल 2019 के बाद नए वाहनों को हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किया गया है. केंद्र सरकार ने इस पर अमल की जिम्मेदारी राज्य शासन को दी है. इस कारण परिवहन आयुक्त कार्यालय में इस बाबत प्रस्ताव भेजा है. इस संदर्भ में जल्द निर्णय अपेक्षित है. चोरी की अथवा फर्जी नंबर प्लेट की अनुचित घटनाओं पर इससे रोक लगनेवाली है. नंबर प्लेट की अनुचित घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तथा विविध घटनाओं को अंजाम देने के लिए वाहनों के होनेवाले इस्तेमाल को टालने के लिए यह नियम सुविधाजनक रहनेवाला है. इस कारण अब तक हजारो वाहनों पर यह नंबर प्लेट लगाई गई है.
* क्या है हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट?
हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट पर एक होलोग्राम स्टिकर है. जिसपर वाहन का इंजन और चेसीस नंबर रहता है. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रख बनाया गया है. यह नंबर प्रेशर मशीन से दिखा जाता है. प्लेट पर एक तरह की पीन है. वह वाहन को जोडी जाती है.
* राज्य के बाहर जाने पर जुर्माना
वाहन पर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट न रहने पर 500 रुपए जुर्माना अथवा तीन माह कारवास हो सकता है. बडे शहरो में हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों को लगाई गई है.
* तीन दिन में नंबर प्लेट उपलब्ध
पहले नए वाहनों को एचएसआरपी लगे तब 15 से 20 दिन लगते थे. इस कारण बिना नंबर प्लेट अथवा पुलिस की कार्रवाई होने के भय से पुरानी नंबर प्लेट लगाकर अनेक वाहन सडको पर दौडते थे. लेकिन अब तीन दिन में नंबर प्लेट उपलब्ध हो रही है.
* फायदे क्या?
– हायटेक टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल कर इस नंबर प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीप तथा सेंसर लगाया जाता है.
– वाहन धारको की संपूर्ण जानकारी इसमें रहती है. इस कारण कोई अनुचित प्रकार घटित होने पर फायदेमंद साबित होता है.
* पंजीयन के लिए दो पोर्टल तैयार
हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट पंजीयन के लिए दो पोर्टल तैयार किए गए है. इसके लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाकर वाहनों का पर्याय नियुक्त करना पडता है. पश्चात नंबर प्लेट मिलती है.
– सिद्धार्थ ढोके, सहायक आयुक्त, आरटीओ