अमरावती/दि.30 – जिले के तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले मोझरी गांव में पांच वर्ष पहले एक 66 वर्षीय वृद्ध ने गांव के ही एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था. इस मामले में तिवसा के प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश रविंद्र जोशी के कोर्ट में आरोपी वृद्ध को एक वर्ष की जेल की सजा सुनाई. लेकिन आरोपी की आयु 66 वर्ष रहने से कोर्ट ने उसे प्रोफेशन ऑफ अफेंडर एक्ट के प्रावधानों के तहत शिक्षा से छूट दी है. लेकिन उसके लिए कोर्ट ने आरोपी से एक प्रतिज्ञा पत्र लिखकर लिया है. मंगलवार को कोर्ट ने संबंधित फैसला सुनाया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामभाउ नामदेवराव उमप (66, शिजगांव मोझरी) यह उस शिक्षा सुनाए गये आरोपी का नाम है. आरोपी ने 30 नवंबर 2016 को गोपी राजेंद्र कुरलकर से विवाद कर चाकू मारकर घायल कर दिया था. उमप के घर के सामने स्थित स्पिड बे्रकर पर गोपी कुरलकर के वाहन की आवाज होने से यह विवाद हुआ था. घायल गोपी को अस्पताल में दाखिल कर रामभाउ उमप पर मामला दर्ज किया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलिले सुनकर आरोपी को धारा 307 के स्थान पर धारा 324 के तहत एक वर्ष के जेल की सजा सुनाई. लेकिन प्रोफेशन ऑफ अफेंडर एक्ट के प्रावधानों के तहत यह शिक्षा आरोपी को भोगनी नहीं पडेगी.