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4 जून को पुरानी बियाणी चौक से तपोवन गेट तक रास्ता रहेगा बंद

मतगणना के चलते विद्यापीठ मार्ग पर यातायात में किया गया बदलाव

* जिलाधीश ने जारी की अधिसूचना, यातायात पुलिस की रिपोर्ट पर लिया गया निर्णय
अमरावती/दि.29 – आगामी 4 जून को विद्यापीठ मार्ग स्थित लोकशाही भवन में संसदीय चुनाव हेतु हुए मतदान की मतगणना की जानी है. जिसे ध्यान में रखते हुए  सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पुराना बियाणी चौक से लेकर तपोवन की ओर जाने वाले मार्ग को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिहाज से बंद रखने का निर्णय लिया है और इस संदर्भ में एक अधिसूचना भी जारी की गई है.

इस अधिसूचना में 4 जून को लोकशाही भवन पर मतगणना वाले दिन वाहनों एवं लोगों की होने वाली भीडभाड को ध्यान में रखते हुए बियाणी चौक से विद्यापीठ चौक तक सभी वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ते का बंद रखा जाएगा. साथ ही 4 जून को सुबह 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरु होने तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा. इसके अलावा इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों एवं वाहनों के लिए कुछ पर्यायी मार्ग भी इस अधिसूचना में सुझाये गये है. जिसके तहत बताया गया है कि, मार्डी मार्ग से आने वाले वाहनों सहित तपोवन गेट परिसर के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगबाग अपने वाहन लेकर अमरावती शहर में विद्यापीठ चौक, रचना सृष्टि, विक्रांत लॉन, जनता महाविद्यालय, वडाली ओवरब्रिज, अंध विद्यालय व चपराशीपुरा होते हुए आ सकेंगे. इसी तरह बियाणी चौक के मार्डी रोड एवं तपोवन परिसर स्थित रिहायशी बस्तियों की ओर जाने हेतु चपराशीपुरा, अंध विद्यालय, वडाली ओवरब्रिज, दंत महाविद्यालय, विक्रांत लॉन व विद्यापीठ चौक की ओर वाहन जा सकेंगे. इसके साथ ही बियाणी चौक से विद्यापीठ चौक मार्ग पर स्थित चिलम छावणी, व्यंकय्यापुरा, जिजाउ नगर व ओम कालोनी परिसर में रहने वाले लोगों के लिए भी अपने वाहनों के साथ मुख्य मार्ग पर प्रवेश बंद रहेगा और उन्हें परिसर में उपलब्ध रहने वाले पर्यायी मार्ग का प्रयोग करना होगा.
इस अधिसूचना के तहत शिवनेरी कालोनी, पंकज कालोनी परिसर के लोगों तथा इस मार्ग पर स्थित कृषि विभाग व पशु संवर्धन विभाग कार्यालय के कर्मचारियों को अपने वाहनों से अपने कार्यालय व निवास्थान पर आने-जाने हेतु बियाणी चौक की ओर जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने की अनुमति रहेगी. साथ ही उत्कर्ष कालोनी व पोस्टल कालोनी के निवासियों तथा एचपी गैस गोडाउन, कोषागार कार्यालय व प्रबोधिनि के कर्मचारियों को अपने वाहनों से अपने कार्यालय या निवासस्थान पर आने-जाने हेतु विद्यापीठ चौक की ओर जाने वाले रास्ते के प्रयोग की अनुमति रहेगी.

* अत्यावश्यक सेवाओं को रहेगी छूट
यह आदेश एम्बुलेंस व अग्निश्मन वाहनों सहित कानून पर अमल करने वाली अत्यावश्यक सेवा वाले वाहनों पर लागू रहेगी. इसके अलावा लोकशाही भवन पर महत्वपूर्ण व अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन व निर्गमन के समय परिस्थिति के मुताबिक यातायात को छोडने, रोकने व अन्य मार्गों पर मोडने का अधिकार जिलाधीश की अनुमति से यातायात पुलिस विभाग को दिया गया. इसके अलावा अत्यावश्यक रहने पर जनहित को ध्यान में रखते हुए कानून व व्यवस्था के मद्देनजर यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त को इस अधिसूचना में अंशत: बदल करने का अधिकार दिया गया है.

* पार्किंग व्यवस्था
कृषि विभाग कार्यालय के खुले प्रांगण पर केवल मतगणना प्रक्रिया में सहभागी अधिकारियों व कर्मचारियों व पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों सहित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा पास दिये गये लोकसभा प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों के वाहनों हेतु पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. इसके अलावा मतगणना प्रक्रिया हेतु आने वाले सर्वसामान्य नागरिकों की पार्किंग के लिए अन्य स्थानों पर जरुरी इंतजाम किये जाएंगे.

* जगह-जगह की जाएगी बैरिकेटींग
यातायात पुलिस विभाग द्वारा विद्यापीठ चौक से बियाणी चौक तक और लोकशाही भवन के पास तमाम जरुरी स्थानों पर बैरिकेटींग की जाएगी. साथ ही बैरिकेटींग प्वॉईंट, पार्किंग स्थल तथा विद्यापीठ चौक से वडाली ओवरब्रिज के बीच संकरे रास्ते पर यातायात नियमों हेतु आवश्यक बंदोबस्त तैनात किया जाएगा. चूंकि 4 जून को विद्यापीठ चौक से वडाली ओवरब्रिज (दिव्य सदन) ही एकमात्र पर्यायी रास्ता है. जो काफी संकरा है और उसके दोनों ओर झाड-झंखाड बढे हुए है. साथ ही रास्ते के किनारे गड्ढे भी बन गये है. इस बात को ध्यान में रखते हुए रास्ते के किनारे स्थित झाडियों को तोडने और गड्ढों की मरम्मत करने के भी निर्देश जारी किये गये है.

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