* मनपा आयुक्त को दिया निवेदन
अमरावती/ दि.20– अमरावती नगर निगम क्षेत्र के सभी संपत्ति मालिकों के संपत्ति कर के ऑनलाइन भुगतान के लिए नगर निगम की वेबसाइट https://amravaticorporation.in/ और https://amravatimc.org/ पर एक विशेष व्यवस्था की गई है. संपत्ति धारक दिनांक 31 मार्च 2024 तक कर भुगतान पर विलंब शुल्क एवं जुर्माना पूर्णतः 100% माफ कर दिया गया है तथा नगर निगम द्वारा वर्तमान कर भुगतान पर लगभग 10% छूट दी गई है. ऑनलाइन भुगतान करने वाले प्रत्येक संपत्ति मालिक को 3% अतिरिक्त कर छूट दी जाएगी और महिलाओं के नाम वाली संपत्ति पर 5% की छूट दी जाएगी, इसलिए यदि महिला के नाम पर संपत्ति स्टैम्प पेपर पर बक्षीस पत्र दिया जाता है व सभी पेपर संबंधित नगर निगम के झोन अधिकारी से वेरीफाई करके वे संपत्ति करमें महिला के नाम पर छूट ले सकते है. इसके अलावा, सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन के संबंध में छूट प्राप्त करने के लिए उचित रूप से आवेदन करके व मनपा से वेरीफाई करके आवश्यक छूट केवल एक बार ले सकते हैं.
लेकिन जिस संपत्ति मालिक का बिल से 3 गुना ज्यादा है,व गलत हैं तो , वह बिना बिलमे सुधार किये 31 मार्च के अंदर ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते,इसलिए महानगर चेंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन की ओर से मनपा आयुक्त देवीदास पवार को इसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन देकर कहा कि अभय योजना की मुदत 1 महीने के लिए बढ़ाने मनपा आयुक्त को कहा कोई भी संपत्ति मालिक इतने कम समय में बिलमे सुधार करवाके उप्रोक्त लाभ नहीं ले सकता है, लेकिन आयुक्त पवार और अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख ने बताया कि वित्तीय वर्ष के बाद अवधि बढ़ाना कानूनन संभव नहीं है, लेकिन चैंबर अध्यक्ष सुरेश जैन के अनुरोध पर, बिल में तुरंत संशोधन हो और अभय योजना का लाभ सभीको मिले इसलिये काउंटर बढ़ाया जाय. मनपा आयुक्त ने कहा कि सभी को सुविधा देने के लिए कुछ अतिरिक्त काउंटर तुरंत बढ़ाएंगे और तुरंत बिल में दुरुस्ती की जाएगी. निवेदन देते समय अध्यक्ष सुरेश जैन, सचिव घनश्याम राठी, महेश पिंजानी, अर्जुन चंदवानी, ओमप्रकाश चांडक, मानिकचंद लुल्ला, विनोद सामरा, अनिल नरेडी, कमलकिशोर मालानी व झोन उपायुक्त भूषण पुसदकर उपस्थित थे.