शासन के आदेश पर सभी अपने प्रतिष्ठान के बोर्ड मराठी देवनागरी में लगाए
महानगर चेम्बर का व्यवसायियों को आवाहन
अमरावती/दि.1- दुकानों के बोर्ड देवनागरी लिपिमे लगने बाबत सुप्रीम कोर्ट के आदेश की माहिती देने हेतु मनपा के आयुक्त देवीदास पवार ने अपने दुकान एवं आफिस व सभी प्रतिष्ठानों पर यह नियम राज्यशासन के आदेश पर पूरे महाराष्ट्र में लागू हो चुका है. 31 नवंबर को मनपा आयुक्त पवार ने महानगर चेम्बर के साथ ली गई आपात बैठक में बताया कि सभी दुकानदार अपना बोर्ड मराठी देवनागरी भाषा में तुरंत ही बनाकर लगाए.
उन्होंने बताया कि बोर्ड का टाईप व बोर्ड का साइज बाकी भाषा के बोर्ड से छोटा नही होना चाहिए, ऐसा न दिखने पर मनपा प्रशासन संबधित प्रतिष्ठान पर कारवाई करेगा. इस बात का सभी व्यापारियों ने ध्यान रखना चाहिए व जल्द से जल्द इस बारे में उचित बदलाव कर कारवाई से बचना चाहिए. इसमें पेनल्टी के प्रावधान की जानकारी भी दी गई और वो अधिकार मनपा आयुक्त को दिए गए है. मनपा आयुक्त देवीदास पवार के साथ इस सभा में पूरी जानकारी महानगर चेम्बर अध्यक्ष सुरेश जैन ने ली. इस वक्त महानगर चेम्बर की ओर से घनश्याम राठी, बकुल कक्कड़, सुदीप जैन, महेश पिंजानि, बकुल कक्कड़, ओमप्रकाश खेमचंदानी, आत्माराम पुरसवानी, पप्पूभाई गगलानी, अनिल नरेडी, नितिन वाल्के उपस्थित थे. मनपा की ओर से उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले व बाजार परवाने अधीक्षक उदय चव्हाण ने भी आनेवाले समय मे दुकानदार को दुकान के बोर्ड के देवलिपि में बनाने को लेकर कोर्ट के आदेश की जानकारी देकर बोर्ड दुकान के सामने दर्शनीय जगह पर लगाना चाहिए. अध्यक्ष सुरेश जैन ने भी बताया कि कोर्ट के आदेश का व राज्यभाषा मराठी का भी हम सन्मान करते है. इसलिए सभी व्यापारियों को महानगर चेम्बर की ओर से सुरेश जैन आवाहन किया कि मराठी देवनागरी भाषा मे तुरंत अपने बोर्ड लगाए.