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दुर्घटना में मौत के बाद मिलेंगे डेढ लाख

राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना में बढाई मुआवजे की रकम

अमरावती/ दि.12– राज्य शासन की राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना में मिलने वाली रकम अब 75 हजार से बढाकर 1 लाख 50 हजार रुपए कर दी गई है. यह सडक दुर्घटना की सहायता निधि में वृध्दि की गई है और पहले के कुछ निष्कर्ष में बदलाव भी किया गया. जिसके कारण सडक दुर्घटनाग्रस्त विद्यार्थियों को कम से कम 1 लाख तो भी सहायता मिलेगी.
विद्यार्थियों की दुर्घटना में मौत होने के बाद 1 लाख 50 हजार रुपए, विकलांग हुआ तो 1 लाख रुपए, दुर्घटना के कारण एक अवयव या एक आँख खराब हो जाने पर 75 हजार रुपए, ऑपरेशन करना पडा तो 1 लाख रुपए मिलते है. इसपर 21 जून से अमल शुरु किया गया है. विद्यार्थी के पालक, स्कूल के मुख्याध्यापक, गुट शिक्षाधिकारी, शिक्षाधिकारी, निरीक्षक व्दारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है और जिला समिति को भेजा जाता है. पहले 75 हजार रुपए सानुग्रह अनुदान मिलता था. यह रकम बढती महंगाई के कारण पर्याप्त नहीं थी. अनुदान की रकम अदा करने के लिए शासन ने प्राधान्यक्रम तय किया है. पहले विद्यार्थी की मां अगर वह न हो तो पिता वह भी न हो तो 18 वर्ष से अधिक भाई या अविवाहित बहन या पालकों को अनुदान दिया जाता है. राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना में सुधार कर सानुग्रह अनुदान योजना लागू की हेै. इसके लिए शासन ने 21 जून को शासन निर्णय जारी किया गया. उसी दिन से योजना लागू हुई है. यह योजना केवल स्कूली विद्यार्थियों की सडक दुर्घटना होने पर उसे सानुग्रह अनुदान मिले, इसके लिए है. इसमें विद्यार्थी की आत्महत्या, अपराध के उद्देश्य से कानून व हादसा, अमली पदार्थ के सेवन से हुआ हादसा, प्राकृतिक मौत या रेसिंग के समय हुई दुर्घटना में इस अनुदान का लाभ नहीं दिया जाता.

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