अमरावती

छेडखानी के मामले में डेढ वर्ष सश्रम कारावास

पथ्रोट पुलिस थाना क्षेत्र के कुष्ठा की घटना

परतवाडा/दि.24 – एक महिला के घर में अनाधिकृत तरीके से घुसकर अश्लिल छेडखानी किये जाने के मामले में अचलपुर के जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति एस.एन.याधव की अदालत ने आरोपी को डेढ वर्ष सश्रम कारावास व 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. बीते 29 अप्रैल 2014 को पथ्रोट पुलिस थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी.
दिलीप नागोराव शेलोकार (कुष्ठा) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार पीडित महिला घर में सो गई थी. देर रात के समय दिलीप शेगोकार महिला के घर में घुसा और महिला के साथ अश्लिल छेडखानी करने लगा. महिला ने जब जोरों से चिखपुकार करने लगी तब आरोपी दिलीप वहां से भाग गया. इस मामले में पीडित महिला ने पथ्रोट पुलिस थाने में शिकायत दी. इसके आधार पर पुलिस ने दिलीप के खिलाफ छेडखानी व एट्रासिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया. तहकीकात के बाद अदालत में दोषारोपत्र दायर किया. इस मुकदमें में सरकारी वकील डी.ए.नवले ने 7 गवाहों के बयान लिये. गवाहों के बयान और सरकारी पक्ष की दलीले मान्य करते हुए अदालत ने आरोपी शेलोकार को डेढ वर्ष सश्रम कारावास व 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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