अमरावती

कोरोना उपाय के लिये विधायकों को एक करोड़

सरकार का निर्णय

  • सिफारिश पश्चात जिलाधिकारी देंगे प्रशासकीय मान्यता

अमरावती/दि.21 – राज्य में कोरोना विषाणु संसर्ग होने के साथ ही जिलास्तर पर स्वास्थ्य यंत्रणा कम पड़ रही है. इस व्यवस्था को बल देने के लिये राज्य शासन ने विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम अंतर्गत एख करोड़ का अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराया है. इस निधि से कोरोना मरीजों के लिये आवश्यक वैद्यकीय साधन सामग्री, साहित्य, औषधि खरीदी की जा सकेगी. विधायकों व्दारा सिफारिश किये जाने के बाद जिलाधिकारी प्रशासकीय मंजूरी दे, ऐसे निर्देश राज्य शासन व्दारा जारी किये गये आदेश में दिये है.
राज्य में कोरोना विषाणु के कारण निर्माण हुए संसर्गजन्य रोग पर प्रतिबंध व नियंत्रण करने के लिये महाराष्ट्र कोरोना उपाययोजना नियमानुसार सरकार व्दारा तुरंत उपाययोजना निश्चित की गई है. इस पार्श्वभूमि पर कोरोना विषाणु बाबत जिलास्तर पर की जा रही कार्यवाही को और मजबूत बनाने के लिये विशेषरुप से विधायक स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 2019-20 व 2020-21 अंतर्गत नियोजन विभाग व्दारा निकाले गये परिपत्रकानुसार वैद्यकीय यंत्र सामग्री व साहित्य खरीदी करने के लिये विधायकों को 50 लाख तक निधि उपलब्ध करवाने पूर्व मंजूरी दी गई थी. कोरोना विषाणु के कारण निर्माण हुए संसर्गजन्य रोग की परिस्थिति अब भी नियंत्रण में नहीं आने के कारण जिलास्तर पर परिणामकारक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होने की दृष्टि से नियोजन विभाग के परिपत्रकनुसार वैद्यकीय यंत्र सामग्री व साहित्य खरीदी के साथ ही विधायकों को सन 2020-22 इस आर्थिक वर्ष में अधिकाधिक एक करोड़ उपलब्ध कराने मंजूरी दी गई है.
यह निधि मंजूर करते समय सरकार ने 50 लाख की मर्यादित और बढ़ोत्तरी किये जाने से वैद्यकीय साहित्य खरीदी की जा सकेगी. विधायक स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत 2021-22 आर्थिक वर्ष के लिये वैद्यकीय यंत्र सामग्री व साहित्य खरीदी के लिये विधायकों व्दारा निधि के लिये सिफारिश किये जाने पर जिलाधिकारी व्दारा प्रशासकीय मान्यता दी जायेगी.पश्चात जिलास्तर की सेवा सुविधाओं को अमल में लाने वाली यंत्रणा के प्रमुख जिला शल्य चिकित्सक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्याधिकारी व संबंधित अधिकारी शर्त के अनुसार व यंत्र सामग्री साहित्य दवा खरीदी करेंगे. मात्र, विधायक निधि से वैद्यकीय यंत्र सामग्री संदर्भ में देखभाल व दुरुस्ती के लिये निधि नहीं दी जा सकेगी. ऐसे वैद्यकीय साधन-सुविधाओं के लिये किसी भी प्रकार का खर्च विधायक निधि से नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी शासन ने स्पष्ट किया है.

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