अवैध गर्भलिंग निदान की जानकारी देने पर एक लाख का इनाम
कन्या जन्मदर बढाने हेतु सरकार स्तर पर प्रयास

अमरावती /दि.31– स्वास्थ विभाग द्वारा अक्सर ही कन्याभ्रूण हत्या को रोकने का आवाहन किया जाता है. लेकिन इसके बावजूद पहली संतान बेटा ही हो, यह मानसिकता आज भी समाज में दिखाई देती है. जिसके चलते शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के कई गलीकूचों में अवैध गर्भलिंग निदान केंद्र चलते है. जबकि प्रसूति से पहले निदान तंत्र का प्रयोग कर गैरकनूनी तरीके से गर्भलिंग निदान करना और गर्भपात करना कानूनी तौर पर अपराध है. जिसके लिए सजा का भी प्रावधान है. लेकिन इसके बाद भी चोरीछिपे तरीके से गर्भलिंग निदान व गर्भपात किया जाता है. जिसे लेकर अब सरकार द्वारा कडे कदम उठाए जाने की शुरुआत की गई है और ऐसे अवैध गर्भलिंग निदान केंद्रों की जानकारी देने पर आम नागरिकों को एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है.
* कब किया जा सकता है गर्भलिंग निदान?
कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भलिंग निदान किया जा सकता है. अनुवंशिक बीमारी की जांच तथा किसी गंभीर बीमारी की जांच के लिए गर्भलिंग निदान करने की कानूनी अनुमति दी जाती है.
इसके अलावा किसी भी अन्य वजह के चलते प्रसूतिपूर्व लिंग निर्धारण (लिंग चयन प्रतिबंध) कानून अंतर्गत प्रसूतिपूर्व लिंग निर्धारण को कानूनन अपराध माना गया है.
* दंड व सजा का प्रावधान
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व तंत्रज्ञान अधिनियम को सन 1994 में अस्तित्व में लाया गया. जिसमें वर्ष 2003 में संशोधन किया गया. इस कानून के तहत पहले अपराध हेतु तीन साल के कारावास की सजा सहित आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
* कहां करें शिकायत?
अपने आसपास कहीं पर भी अवैध गर्भलिंग निदान केंद्र जारी रहने की शिकायत आमची मुलगी डॉट जीओवी डॉट इन इस वेबसाईट पर दर्ज की जा सकती है. साथ ही साथ 1800233437 एवं 104 इन टोल फ्री नंबरों पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
* विगत तीन माह में एक भी शिकायत दर्ज नहीं
जिले में गर्भलिंग निदान को लेकर विगत तीन माह के दौरान एक भी शिकायत प्राप्त नहीं होने की जानकारी जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई है.
* सूचित करनेवाले का नाम रखा जाता है गुप्त
गर्भलिंग निदान रोकने हेतु समय-समय पर सभी सोनोग्राफी केंद्रों की जांच-पडताल की जाती है. इसके अलावा अवैध गर्भलिंग निदान के बारे में जानकारी देनेवाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाता है. साथ ही ऐसे मामले को लेकर अदालत में मुकदमा दर्ज होने के बाद सूचना देनेवाले व्यक्ति को एक लाख रुपए की रकम भी सरकार की ओर से इनाम के तौर पर दी जाती है.
* गर्भलिंग निदान करना कानूनन अपराध है. जिसके लिए दंड और सजा का भी प्रावधान है. साथ ही अवैध गर्भलिंग निदान को लेकर जानकारी देनेवाले व्यक्ति को सरकार की ओर से एक लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है.
– डॉ. दिलीप सौंदले
जिला शल्य चिकित्सक