चेक बाउन्स के मामले में एक माह की सजा
मोर्शी/ दि. 11- चेक बाउन्स के मामले में आदित्य अनघा पत संस्था मोर्शी शाखा के एक व्यक्ति को 2 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना और एक माह की सजा अमरावती की अदालत ने सुनाई है. जानकारी के अनुसार कर्जदार पुरुषोत्तम माणिकराव गतफणे से 1 लाख 95 हजार 188 रुपए लेने थे. पुरुषोत्तम गतफणे ने क्रेडिट युनियन को एक चेक दिया था. उन्होंने चेक वापस नहीं किया. कई बार अवसर देने के बाद भी आरोपी ने चेक देने से मना किया. इसपर संस्था की ओर से अदालत में मामला दायर किया गया. एनआईएक्ट की धारा 138 के तहत न्यायमूर्ति तनुजा आसरकर ने गतफणे को एक माह कारावास की सजा सुनाई. क्रेडिट युनियन की वजह से अभियोजक मनोज वझरकर ने कहा कि, एक माह के अंदर जुर्माना भरने में विफलता से अतिरिक्त 15 दिनों की कैद होगी. यह परिणाम उन कर दाताओं के लिए एक मार्गदर्शक है, जो क्रेडिट युनियनों से और बैंकों से कर्ज लेते है और उसे अदा करने से बचते है.