अमरावती प्रतिनिधि/दि.२६ – शिक्षा हक्क कानूननुसार निजी शाला में २५ प्रतिशत आरक्षित जगह पर आरटीआई प्रवेश प्रक्रिया चलाई जा रही है. कोरोना के संकट में जिन बालको के पालक अपने बच्चों का प्रवेश नहीं कर सके वे २७ सितंबर से पूर्व जांच समिति में जाकर आवेदन करे. जांच समिति ने दस्तावेज वस्तुस्थिति की जांच कर कार्रवाई करे,ऐसा आदेश शिक्षा विभाग ने दिया है.
बालक की नि:शुल्क व सख्ती के शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ नुसार प्राथमिक शिक्षा संचालनालय द्वारा प्रवेश के लिए १७ मार्च को प्रवेश का पहला ड्रॉ निकाला गया. जिन बच्चों के आरटीआई अंतर्गत प्रवेश १५ सितंबर तक करने थे. किंतु जिन विद्यार्थियों की दस्तावेज की जांच नहीं हुई. उन्हें कल, २७ सितंबर तक अवसर दिया गया हैे. प्रतीक्षा सूची में पालकमंत्री पालक के प्रवेश के लिए शाला में नहीं जाए. उनके लिए स्वतंत्र सूचना पोर्टल पर दी जायेगी.
जिले की २४३ शाला में २४५६ जगह आरटी प्रवेश के लिए उपलब्ध है. इसके लिए २००३ आवेदन प्राप्त हुए. इसमें पहली लाटरी लगभग २४५६ विद्यार्थियों की लगी हैे. जिसमें १६४६ विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है तथा ८१० विद्यार्थी प्रवेश से वंचित थे.
ड्रा में जिन पाल्यों का नंबर लगा.उनके प्रवेश के लिए १५ सितंबर तक मुदत थी. किंतु बालको के विविध कारणों के कारण प्रवेश न होने पर पालक कल २७ सितंबर तक जांच समिति में जाकर आवेदन करे, ऐसा प्राथमिक शिक्षाधिकारी ई.झेड. खान ने बताया.