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1 मई से ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ पर अमल शुरु

अब जिले सहित राज्य में कहीं पर भी करा सकते है दस्त पंजीयन

अमरावती/दि.3 – जिले में 1 मई से ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ पद्धति पर अमल करना शुरु कर दिया है. जिसके चलते अब जिले में शामिल 14 तहसीलों के किसी गांव व मौजे के दस्त पंजीयन जिले के किसी भी खरीदी-विक्री तथा मुद्रांक व पंजीयन कार्यालय में किया जा सकेगा.
बता दें कि, सरकार के 100 दिवसीय कृति कार्यक्रम में ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ की घोषणा भी की गई थी. साथ ही सीएम फडणवीस ने इस पर 1 मई से अमल किए जाने का निर्देश जारी किया था. जिसके चलते राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे ने युद्ध स्तर पर यंत्रणा को गतिमान करते हुए ‘एक जिला-एक पंजीयन’ उपक्रम को 1 मई से अमरावती जिले में लागू कर दिया है. जिसके लिए सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने के चलते अब एक जिले में शामिल किसी भी तहसील के किसी भी गांव अथवा मौजे के दस्त का जिले के किसी भी पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराया जा सकता है.

* पहले संबंधित तहसील में ही पंजीयन करना था अनिवार्य
इससे पहले प्रत्येक तहसील के दस्त उसी तहसील के पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य हुआ करता था. परंतु अब एक जिला, एक पंजीयन कार्यक्रम अंतर्गत जिले की किसी भी तहसील की संपत्ति का दस्त पंजीयन जिले की किसी अन्य तहसील के पंजीयन कार्यालय में किया जा सकेगा. जिसके चलते जिले की अन्य तहसीलो में संपत्ति खरीदने वाले लोगों को सुविधा होगी.

* पदनाम में बदल, अब कायक्षेत्र जिला
‘एक जिला-एक पंजीयन’ अभियान हेतु सरकार ने जिले के सभी पंजीयन अधिकारियों का पदनाम सहदुय्यम निबंधक किया है. साथ ही सभी पंजीयन अधिकारी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला किया गया है, ऐसा आदेश जारी करने ेसाथ ही कानून में सुधार भी किया गया है. सूची क्रमांक 2 पर गांव का नाम, तहसील का नाम व जिले का नाम दर्ज रहने के चलते अब काफी सुविधा हो गई है.

* ‘एक जिला, एक पंजीयन’ अभियान हकिकत में ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ की पहिली सीढी है. अब जिले के किसी भी तहसील की संपत्ति के दस्त पंजीयन जिले के नागरिक अपनी सुविधा वाले तहसील मुख्यालय में कर सकेंगे.
– अनिल औतकर
मुद्रांक जिलाधीश व सहजिला निबंधक.

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