सरकारी डॉक्टर से गालीगलौच करनेवाले को एक साल की कैद

अमरावती/दि.30 – स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में पदस्थ डॉ. पवन गुल्हाने के साथ गालगलौच करते हुए मारपीट करने के मामले में नामजद गुणवंत किसनराव हरणे (50, वाठोडा) नामक आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक-5 सचिन पाटिल ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास व 6 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर 2012 को डॉ. पवन गुल्हाने हमेशा की तरह इर्विन अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे. तभी दादाराव महादेव थोरात नामक व्यक्ति को विष प्राशन के चलते स्थिति गंभीर रहने की वजह से इर्विन अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. पश्चात दादाराव थोरात का रिश्तेदार रहनेवाले गुणवंत हरणे ने डॉ. पवन गुल्हाने पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए गालीगलौच करनी शुरु की और उन्हें मारने हेतु बीपी मशीन उठा ली. उस समय वहां मौजूद लोगों ने बिचबचाव करते हुए स्थिति को शांत किया. पश्चात डॉ. पवन गुल्हाने ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर भादंवि की धारा 353, 504 व 506 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया और अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की गई. जहां पर हुई सुनवाई के पश्चात अदालत ने आरोपी गुणवंत हरणे को भादंवि की धारा 353 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास व 6 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. खिल्लारे व एड. मंगेश भागवत ने पैरवी की. साथ ही कोर्ट पैरवी के तौर पर मपोकां उज्वला झाडे ने सहयोग किया.

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