अमरावतीविदर्भ

विनयभंग के आरोपी को एक साल की कैद

अमरावती /दि.4- स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंपलखुटा गांव में बकरियां चराने हेतु गई 53 वर्षीय महिला का जबर्दस्ती हाथ पकडकर गांव में रहने वाले बालू सोपान मोहड (44) ने उसके साथ छेडछाड व विनयभंग किया था. जिसे स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी डॉ. जे. ए. देशपांडे की अदालत ने दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के कारावास व 1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने वाले आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
दोषारोप पत्र के मुताबिक पीडित महिला 28 अप्रैल 2020 को हमेशा की तरह पिंपलखुटा गांव के खेत परिसर में बकरियां चराने हेतु गई थी जहां पर उसे अकेला पाकर बालू मोहड उसका पीछा करते हुए पहुंचा और उसका हाथ पकडकर उसके साथ जोरजबर्दस्ती करने का प्रयास किया. इस समय पीडिता द्बारा चीखपुकार मचाए जाने पर बालू मोहड ने उसे गालिगलौज करते हुए धमकाया और वहां से भाग निकला. जिसके बाद पीडिता ने बालू मोहड के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने भादंवि की धारा 354, 504 व 506 के तहत अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरु की और जांच पूरी करने के बाद स्थानीय अदालत ने चार्जशीट पेश की. जहां पर पांचवे अतिरिक्त सीजेएम डॉ. जी. ए. देशपांडे की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता रेखा हाडे ने सफल पैरवी की. जिन्हें जांच अधिकारी पोहेकां लता ठाकरे, पैरवी अधिकारी पोहेकां रुपेश खुरकटे व कोर्ट मोहरर पोकां जयंत पांडे का सहयोग मिला.

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