एक साल का सश्रम कारावास व तीन लाख रुपए जुर्माना
दर्यापुर न्यायालय का फैसला, धनादेश अनादर प्रकरण
दर्यापुर /दि. 13– धनादेश अनादर प्रकरण में दर्यापुर के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ए. आर. यादव की अदालत ने आरोपी अभिजीत गणेशराव चोरे को बुधवार 11 दिसंबर को एक साल सश्रम कारावास व धनादेश रकम डेढ लाख रुपए से दुगुनी यानी 3 लाख रुपए जुर्माना व नुकसान भरपाई देने का आदेश पारित किया है. जुर्माने की रकम न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक नागपुर निवासी वृषाली नत्थु खेरडे और इस प्रकरण के आरोपी अंजनगांव सुर्जी निवासी अभिजीत चोरे दोनों एक-दुसरे के परिचित रहने से आरोपी ने वृषाली खेरडे से डेढ लाख रुपए उधार मांगे थे. वृषाली ने उसे डेढ लाख रुपए उधार दिए थे. उधारी के पैसे वापस लौटाने के लिए आरोपी अभिजीत ने वृषाली को दि खामगांव अर्बन को-ऑप. बैंक लि. शाखा अंजनगांव सुर्जी का धनादेश दिया. यह धनादेश बाऊंस होने के कारण वृषाली खेरडे ने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ए. आर. यादव के न्यायालय में एड. आशीष बावनेर के जरिए अभिजीत चोरे के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के मुताबिक प्रकरण दाखिल किया था. न्यायालय ने इस प्रकरण में दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद आरोपी अभिजीत चोरे को दोषी करार देते हुए एक साल सश्रम कारावास और तीन लाख रुपए जुर्माने अन्यथा दो माह अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई.