विद्युत कर्मी से मारपीट करनेवाले को एक वर्ष का सश्रम कारावास

अमरावती/दि.30 – विद्युत बिल की वसूली हेतु पहुंचे विद्युत कर्मी के साथ गालीगलौच व मारपीट करते हुए सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले में नामजद गजानन महादेव मोटघरे (50, राजापेठ) नामक आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक-5 सचिन पाटिल की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास व 7 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जानकारी के मुताबिक विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत रहनेवाले सचिन गायकवाड 7 जनवरी 2016 को अपनी ड्यूटी के तहत विद्युत बिल की वसूली हेतु गजानन मोटघरे के घर पर पहुंचे थे, तो गजानन मोटघरे ने विद्युत कर्मी सचिन गायकवाड के साथ गालीगलौच करते हुए मारपीट की और बिजली का बिल भरने से इंकार कर दिया. जिसके बाद इस घटना को लेकर राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और राजापेठ पुलिस ने भादंवि की धारा 353, 186, 323, 294 व 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी करते हुए अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की. जहां पर हुई सुनवाई के पश्चात अदालत ने आरोपी गजानन मोटघरे को धारा 353 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास व 6 हजार रुपए के जुर्माने तथा धारा 323 के तहत आठ माह के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों धाराओं के तहत सुनाया गया जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
इस मामले में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. रणजीत भेटालू व एड. मंगेश भागवत ने सफल पैरवी की. साथ ही कोर्ट पैरवी के तौर पर मपोकां उज्वला झाडे ने सहयोग किया.

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