* राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र की घटना
अमरावती/ दि.18- राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग युवती को महाविद्यालय जाते समय छेडने वाले आरोपी के खिलाफ राजापेठ पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने के बाद आज विशेष अतिरिक्त न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.एस.काले की अदालत ने आरोपी सुनील दिलीपराव अंबालकर को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
सुनील दिलीपराव अंबालकर (23) यह नाबालिग युवती को छेडने के अपराध में एक वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. जानकारी के अनुसार आरोपी पीडित नाबालिग लडकी के मोहल्ले में रहता है. पीडित नाबालिग लडकी 7 अगस्त 2016 को महाविद्यालय से घर लौट रही थी. तब आरोपी ने उसका पीछा कर परेशान किया. इसी तरह आरोपी सुनील इस घटना के एक वर्ष पहले से लडकी का पीछा कर परेशान करता था. एक ही परिसर में रहने के कारण नाबालिग लडकी ने यह बात उसके दादा से बताई व अनदेखा भी किया. परंतु परेशानी बढते गई. इसके कारण राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दी. पुलिस ने आरोपी सुनील अंबालकर के खिलाफ दफा 454 ड, सहधारा 12 पोस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील सौ. शशिकिरण भगवतीप्रसाद पलोड ने 11 गवाहों के बयान लिये. इस मामले में पीडित लडकी अपनी गवाही पर अडिग थी. इसी तरह उसकी मां बयान से पलट गई. पीडित के दादा की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी. उस वजह से उनकी गवाही नहीं ली जा सकी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिध्द होने पर अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई. इस मुकदमे में विशेष सरकारी वकील श्रीमती शशिकिरण भ. पलोड ने दलीले पेश की. जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक वैशाली आठवली व पैरवी अधिकारी के रुप में एनपीसी सतिश चौधरी व अरुण हटवार ने काम देखा.