अमरावती

विनयभंग मामले में एक वर्ष की सजा

आरोपी दहिगांव रेचा का

परतवाड़ा/दि.11- एक महिला को पकड़कर चप्पल से मारपीट व गाली गलौज करने के मामले में अचलपुर के जिला व सत्र न्यायाधीश आर.बी. रेहपाडे के न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
रामदास लोंधे (दहिगांव रेचा, त. अंजनगांव सुर्जी) यह आरोपी का नाम है. रामदास के खिलाफ अंजनगांव पुलिस में महिला की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया था. 11 मार्च 2017 की दोपहर 1.30 बजे फिर्यादी महिला खेत से घर लौट रही थी. उस समय गांव के अंगणवाड़ी के पास रामदास ने उसे पकड़ा और अश्लील गाली गलौज की व माथे पर चप्पल मारी. फिर्यादी के दोनों हाथ पकड़ने के कारण उसकी चूड़ियां टूटने से हाथ में घाव हो गया था. इस संदर्भ में अंजनगांव पुलिस में अपराध दर्ज किया गया.

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