* शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश
अमरावती/दि.17 – शिक्षा अधिकार अधिनियम यानि आरडीए के तहत निजी शालाओं में प्रवेश हेतु चलाई जाने वाली प्रवेश प्रक्रिया की आज शुक्रवार 17 मई से नये सिरे से शुरुआत की गई है. इसके चलते इससे पहले प्रवेश हेतु आवेदन कर चुके अभिभावकों के साथ ही आरटीई के तहत अपने पाल्यों को प्रवेश दिलाने की इच्छा रखने वाले अभिभावकों को आवेदन करना होगा. जिसके लिए 31 मई की अंतिम तिथि तय की गई है. इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा संचालक की ओर से जारी आदेश कल गुरुवार 16 मई को ही जिप के शिक्षा विभाग में पहुंचे है.
बता दें कि, शालेय शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत 25 फीसद आरक्षित सीटों पर आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया चलाई जाती है. परंतु शिक्षा विभाग में हुए बदलाव की वजह से केवल मराठी माध्यम की सरकारी अनुदानित व स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की शालाओं में ही पहली प्राथमिकता के साथ प्रवेश दिया जाने वाला था. जिसके चलते विद्यार्थी के घर से एक किमी के दूरी पर अंग्रेजी माध्यम की स्वयंवित्तसहायित शाला रहने पर भी उन शालाओं में विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर नहीं मिलने वाला था. जिसके चलते इस सरकारी निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका मुंबई हाईकोर्ट में दायर की गई थी. पश्चात अदालत ने 9 फरवरी 2024 को जारी सरकारी अधिसूचना को स्थगिती दी. जिसके चलते पुरानी पद्धति से अंग्रेजी माध्यम वाली शालाओं में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया चलाने का रास्ता खुल गया. साथ ही अदालत के आदेश पश्चात शालेय शिक्षा विभाग ने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव करना शुरु कर दिया. जिसके चलते वर्ष 2024-25 के शैक्षणिक सत्र हेतु अमरावती जिले की 231 अंग्रेजी माध्यम वाली शालाओं में 2 हजार 369 सीटों पर प्रवेश के लिए 17 से 31 मई के दौरान ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.