अमरावती

9 इंची चाकू की ऑनलाईन बिक्री व डिलीवरी बैन

ऑनलाईन बिक्री करनेवाली कंपनियों को सीआरपीसी के अनुसार आदेश

अमरावती/दि.29 – शहर में हाल-फिलहाल ही एक के बाद एक हत्या की तीन सनसनीखेज वारदाते घटित हुई. इन तीनों घटनाओं में आरोपियों द्वारा चायना चाकू का प्रयोग किया गया और इन धारदार चाकूओं को ‘ऑनलाईन’ मंगाया जाता है. यह स्पष्ट होते ही पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने चाकू की ऑनलाईन बिक्री करनेवाली कंपनियों को अपने निशाने पर लिया है. साथ ही संबंधित कंपनियों के नाम सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए 9 इंच से अधिक लंबाईवाले धारदार हथियारों की ऑनलाईन बिक्री व वितरण पर अमरावती शहर में प्रतिबंध लगा दिया है.
बता दें कि, हत्या व हत्या के प्रयास जैसी वारदातों में इन दिनों चायना चाकू का खुलेआम प्रयोग किया जाता है, लेकिन चूंकि चायना चाकू ‘डोमेस्टिक अप्लायंसेस’ यानी घरेलू प्रयोग के साहित्य की श्रेणी में आता है. ऐसे में चाकू को जप्त करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा इसे लेकर आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता. इसी बात का गलत फायदा उठाते हुए किसी को भी खत्म करने के लिए चायना चाकू का प्रयोग बेधडक किया जाता है. साथ ही इन दिनों केवल अपनी दहशत व धाक बनाये रखने के लिए कई अल्पवयीन बच्चे भी अपने पास चायना चाकू रखते है. इसके तहत 17 से 25 वर्ष आयुगुट के कई युवा सोशल मीडिया साईट पर अपनी प्रोफाईल पिक व डीपी में चायना चाकू का फोटो भी रखते है और इसमें से कई युवा अपराध जगत की ओर अपने कदम भी बढा चुके है. विगत दिनों मोतीनगर, महादेवखोरी व कठोरा रोड पर घटित हत्या की वारदातों में चायना चाकू का ही प्रयोग किया गया. इन सभी वारदातों को पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने बेहद गंभीरता से लिया है और हथियारों की ऑनलाईन बिक्री करनेवाली कंपनियों के नाम आदेश जारी किये हैं.

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चायना चाकू की बिक्री व वितरण पर ब्रेक लगाने हेतु सीआरपीसी की धारा 144 के अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है और सभी संबंधित कंपनियों को यह आदेश ई-मेल के जरिये भेज दिया गया है.
– डॉ. आरती सिंह
शहर पुलिस आयुक्त

300 से 500 रूपये में घर पहुंच डिलीवरी

विभिन्न तरह की वस्तुओं की ऑनलाईन बिक्री करनेवाली कई कंपनियों के ऍप डाउनलोड कर वस्तुओं की ऑनलाईन खरीदी की जा सकती है. साथ ही ऑर्डर बुक करने के बाद अगले तीन-चार दिनों में संबंधित कंपनी का डीलीवरी बॉय ग्राहक द्वारा ऑर्डर की गई वस्तु को ग्राहक की ओर से दिये गये पत्ते पर पहुंचा देता है. इसी पध्दति से महज 300 से 500 रूपये में चायना चाकू भी अमरावती शहर में पहुंच रहे है. ऐसा पुलिस द्वारा की गई पडताल में पता चला है.

क्या आदेश हुआ है जारी

तीक्ष्णधार रहनेवाले प्राणघातक हथियार, जिसके पत्ते की लंबाई 9 इंच से अधिक और चौडाई 2 इंच से अधिक है, उनकी अमरावती शहर में ई-कॉमर्स प्लेटफार्म व ऑनलाईन साईट के जरिये बिक्री अथवा होम डिलीवरी करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा 9 इंच से कम लंबाई व 2 इंच से कम चौडाई वाले शस्त्रों की ऑनलाईन बिक्री करते समय इन शस्त्रों की खरीदी करनेवाले ग्राहकों के नाम, मोबाईल नंबर, ई-मेलआयडी, हथियार का प्रकार व फोटो तथा डिलीवरी पत्ते के बारे में पूरी जानकारी पुलिस आयुक्त के ई-मेल आयडी पर संबंधित कंपनी को देना होगा.

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