अमरावती

विद्याभारती महाविद्यालय में सेक्शुअल हरॅशमेंट विषय पर ऑनलाईन वेबिनार

छात्राओं और महिलाओं को दी उपाय योजना की जानकारी

अमरावती प्रतिनिधि /दि.19 – स्थानीय विद्याभारती महाविद्यालय यहां पर वुमेन्स वेलफेअर कमिटी की ओर से सोमवार को सेक्शुअल हरॅशमेंट ऑफ वुमेन इस विषय पर ऑनलाईन कार्यशाला का आयोजन किया गया था. जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. प्रज्ञा येनकर ने की थी. प्राचार्या येनकर ने कार्यशाला में अपना मार्गदर्शन करते हुए महाविद्यालयीन छात्राओं तथा महिलाओं को अपनी सुविधा के लिए कौन-कौन सी उपाय योजना करनी होगी. इसकी जानकारी दी.
इस कार्यशाला में प्रमुख मार्गदर्शक एड. उर्वी केचे जावलीकर ने कहा कि वेबिनार का विषय सभी के लिए अतिशय महत्व का है. समाज में जब स्त्री पुरूष को समान अधिकार दिए जाते है तभी समाज प्रगति करता है. सेक्शुअल हरॅशमेंट प्रीव्हेंशन, प्रोहिबिशन एक्ट 2013 कानून आया है. कलम 21 अनुसार सभी को सम्मान से जीने का अधिकार है. अगर कोई किसी को सताता है तो इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस कानून के अंतर्गत स्त्री पुरूष को समान अधिकार दिए गये है.
उसी के साथ किसी प्रकार की शिकायत 90 दिन के भीतर दर्ज की जा सकती है. यदि परिवार, संस्था चालक या फिर महाविद्यालय समिति व पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार करती है तो सीधे स्थानिक दंडाधिकारी के सामने शिकायत कर सकते है. इस ऑनलाइन वेबिनार के आयोजन में समन्वयक डॉ. पूजा दम्माणी, सचिव प्रा. शीतल मोहोड, डॉ. मीनल खेरडे, डॉ. ज्ञानेश्वरी वानखडे ने अथक प्रयास किए. कार्यक्रम का संचालन प्रा. योगिता धोटे ने किया. वेबिनार में तकनीकी सहायता प्रा. संजय इसल, आदित्य लुंगे, आदेश रक्शे ने की. सेमीनार का लाभ 443 विद्यार्थी तथा शिक्षको ने लिया.

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